January 16, 2026

रायपुर: गांजा तस्करी मामले में बड़ा फैसला

तीन आरोपियों को 20-20 साल की सजा, दो लाख जुर्माना; दो फरार घोषित

रायपुर। भारी मात्रा में मादक पदार्थ गांजा के साथ पकड़े गए मामले में रायपुर के विशेष न्यायाधीश (एनडीपीएस एक्ट) ने अहम फैसला सुनाया है। न्यायालय ने तीन आरोपियों को दोषी ठहराते हुए प्रत्येक को 20-20 वर्ष के कठोर कारावास और दो-दो लाख रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।

न्यायालय ने एक आरोपी को साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त कर दिया, जबकि मामले में शामिल अन्य दो आरोपियों को फरार घोषित करते हुए उनके खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया गया है।

अदालत ने यह भी स्पष्ट किया है कि अर्थदंड की राशि अदा नहीं करने की स्थिति में दोषियों को छह-छह माह का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना होगा।

यह पूरा मामला कबीरनगर थाना क्षेत्र से संबंधित है, जहां पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कुल छह आरोपियों को गिरफ्तार किया था, जिनमें से तीन को सजा सुनाई गई है।