
सार्वजनिक परिवहन के संचालन में लापरवाही को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट में चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा की डबल बेंच ने शासन के हलफनामे पर नाराजगी जताई. हलफनामे को त्रुटिपूर्ण बताते हुए अगली सुनवाई में परिवहन सचिव और आयुक्त को तलब किया है.