July 29, 2026

आधार केंद्र में तोड़फोड़ मामले में रिसाली के पार्षद विनय नेताम पद से बर्खास्त, संभागायुक्त ने जारी किया आदेश

दुर्ग। रिसाली नगर पालिक निगम के वार्ड क्रमांक-16 बीआरपी कॉलोनी के पार्षद विनय नेताम को पद से हटा दिया गया है। इस संबंध में संभागायुक्त एस.एन. राठौर ने 29 मई को अंतिम आदेश जारी करते हुए उन्हें पार्षद पद से पृथक करने की कार्रवाई की है।

नगर निगम आयुक्त की रिपोर्ट के बाद शुरू हुई कार्रवाई
जानकारी के अनुसार यह मामला नगर पालिक निगम रिसाली के आयुक्त द्वारा प्रस्तुत आवेदन के आधार पर शुरू हुआ था। निगम आयुक्त ने 19 मार्च को एक विस्तृत प्रतिवेदन प्रस्तुत कर पार्षद विनय नेताम के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी। इसके बाद पूरे प्रकरण की सुनवाई की गई।

सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों के तर्कों का किया गया परीक्षण
मामले की सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों द्वारा प्रस्तुत जवाब, दस्तावेज, साक्ष्य और कानूनी तर्कों का विस्तार से परीक्षण किया गया। संभागायुक्त कार्यालय ने उपलब्ध रिकॉर्ड और तथ्यों का गहन अध्ययन करने के बाद निर्णय लिया।

आधार केंद्र में तोड़फोड़ और शासकीय संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का आरोप साबित
जारी आदेश में कहा गया है कि पार्षद विनय नेताम पर लगाए गए कई आरोप जांच में प्रमाणित पाए गए। इनमें नगर पालिक निगम रिसाली के मुख्यालय परिसर में संचालित आधार केंद्र में प्रवेश कर तोड़फोड़ करना, शासकीय संपत्ति को नुकसान पहुंचाना तथा पदीय दायित्वों का निष्ठापूर्वक निर्वहन नहीं करना शामिल है।

प्रमाणित आरोपों के आधार पर पारित हुआ अंतिम आदेश
संभागायुक्त एस.एन. राठौर ने आदेश में उल्लेख किया है कि उपलब्ध साक्ष्यों और विधिक तथ्यों के आधार पर आरोप सिद्ध पाए गए हैं। इसी के चलते विनय नेताम को पार्षद पद से हटाने का अंतिम आदेश जारी किया गया है।

इस कार्रवाई के बाद रिसाली नगर निगम की राजनीति में हलचल तेज हो गई है और मामले को स्थानीय स्तर पर महत्वपूर्ण प्रशासनिक निर्णय माना जा रहा है।