अभनपुर। रायपुर जिले के अभनपुर विकासखंड में शासकीय राशि गबन के मामले में बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई हुई है। एसडीएम न्यायालय अभनपुर ने 11 पंचायतों के पूर्व सरपंचों को 30 दिनों के लिए सिविल जेल भेजने का आदेश जारी किया है। आदेश जारी होने के बाद क्षेत्र में हड़कंप मच गया है।
बताया गया है कि इन पूर्व सरपंचों पर अपने कार्यकाल के दौरान शासकीय राशि के गबन का आरोप है। प्रशासन द्वारा पहले संबंधित राशि राजकोष में जमा करने के निर्देश दिए गए थे। इसके लिए मांग नोटिस जारी किए गए और चल-अचल संपत्तियों की जब्ती की कार्रवाई भी की गई, लेकिन इसके बावजूद राशि जमा नहीं कराई गई।
एसडीएम न्यायालय ने सभी पूर्व सरपंचों को कारण बताओ नोटिस जारी कर पूछा था कि उन्हें जेल क्यों न भेजा जाए, लेकिन किसी भी पक्ष की ओर से संतोषजनक जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया। इसके बाद 18 मई को आदेश जारी करते हुए कहा गया कि संबंधित राशि जमा नहीं करने पर सभी को 30 दिन तक या राशि जमा होने तक सिविल जेल भेजा जाएगा।
प्रशासन ने आदेश की तामिली के लिए संबंधित थाना प्रभारियों को पत्र भेज दिया है। साथ ही केंद्रीय जेल रायपुर अधीक्षक को भी इस संबंध में सूचना दी गई है।
जिन पूर्व सरपंचों के खिलाफ कार्रवाई की गई है, उनमें घोंठ, कुर्रु, आलेखुंटा, खोला, परसुलीडीह, पचेड़ा, गोतियारडीह, चंपारण, घुसेरा, भोथीडीह और तोरला पंचायतों के पूर्व सरपंच शामिल हैं। इन पर 20 हजार रुपये से लेकर करीब 5.90 लाख रुपये तक की शासकीय राशि गबन का आरोप है।
एसडीएम अभनपुर ने स्पष्ट किया है कि यदि संबंधित पूर्व सरपंच बकाया राशि जमा कर देते हैं, तो उन्हें जेल नहीं जाना पड़ेगा।





