अंबिकापुर, 06 फरवरी 2026:
छत्तीसगढ़ राज्य में वित्तीय अनुशासन सुनिश्चित करने के लिए वित्त विभाग ने निर्देश जारी किए हैं कि 15 फरवरी 2026 के बाद वर्ष 2025-26 के बजट प्रावधानों से किसी भी नई सामग्री की खरीदी या क्रय आदेश जारी करना पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।
वित्त विभाग के अनुसार, वित्तीय वर्ष के अंतिम महीनों में बजट का अनावश्यक उपयोग रोकना और राज्य की वित्तीय स्थिति को संतुलित रखना मुख्य उद्देश्य है। इसके तहत विभागों को 15 फरवरी तक जारी सभी क्रय आदेशों का भुगतान 15 मार्च 2026 तक पूर्ण करने के लिए भी कहा गया है।
हालांकि, कुछ महत्वपूर्ण मदें इस प्रतिबंध से मुक्त रहेंगी। इनमें केन्द्रीय एवं विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं, नाबार्ड पोषित योजनाएं, निर्माण विभागों की चालू परियोजनाओं के लिए आवश्यक सामग्री, अस्पताल, छात्रावास और आंगनबाड़ी केंद्रों में भोजन, दवा, कपड़ा आदि का क्रय, वाहन ईंधन और मरम्मत, आकस्मिक क्रय (रुपये 5,000 तक) और वित्त विभाग द्वारा विशेष स्वीकृति प्राप्त क्रय शामिल हैं।
उपरोक्त निर्देश लोकभवन सचिवालय, विधानसभा सचिवालय, मुख्यमंत्री निवास, उच्च न्यायालय एवं अधीनस्थ न्यायालयों पर लागू नहीं होंगे। 15 फरवरी 2026 के बाद चालू वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक सभी क्रय प्रक्रियाओं में वित्तीय अधिकारों का अनुपालन आवश्यक होगा और किसी भी शिथिलीकरण की अनुमति केवल वित्त विभाग द्वारा ही दी जा सकती है।




