अंबिकापुर। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर साइबर थाने में दर्ज बड़े साइबर फ्रॉड मामले में नया मोड़ सामने आया है। मामले की जांच प्रशिक्षु IPS अधिकारी राहुल बंसल को सौंपी गई थी। इस केस में अलग-अलग राज्यों से अब तक 23 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। इसी बीच शिकायतकर्ता ने IPS राहुल बंसल पर कार्रवाई को प्रभावित करने के लिए एक करोड़ रुपये रिश्वत मांगने का आरोप लगाया है। शिकायत के बाद मामला CBI और न्यायालय तक पहुंच गया है।
हालांकि, सरगुजा रेंज के IG दीपक झा ने पुलिस का पक्ष स्पष्ट करते हुए कहा है कि अब तक की जांच में राहुल बंसल के खिलाफ रिश्वत मांगने या शिकायत में उनकी संलिप्तता का कोई ठोस सबूत सामने नहीं आया है। वायरल वीडियो, ऑडियो और पुलिसकर्मियों के मोबाइल नंबरों की जांच अभी जारी है।
जांच प्रभावित न हो, इसलिए दो पुलिसकर्मी लाइन अटैच
IG दीपक झा के अनुसार, मामले की जांच निष्पक्ष तरीके से आगे बढ़ाने और किसी तरह का प्रभाव न पड़े, इसके लिए साइबर थाने में पदस्थ ASI प्रवीण कुमार राठौर और आरक्षक अंशुल शर्मा को पुलिस लाइन अटैच किया गया है।
उन्होंने कहा कि जांच के दौरान जिसके खिलाफ जो तथ्य सामने आएंगे, उसी के आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी। चूंकि मामला न्यायालय में भी विचाराधीन है, इसलिए आगे की प्रक्रिया न्यायालय के निर्देशों के अनुरूप तय होगी।
20.15 लाख रुपये की ऑनलाइन ठगी का मामला
जानकारी के अनुसार, हरियाणा निवासी आकाश कुमार के खिलाफ अंबिकापुर साइबर रेंज थाने में 20.15 लाख रुपये की ऑनलाइन ठगी का मामला दर्ज है। शिकायतकर्ता ने दिल्ली की CBI कोर्ट में परिवाद दायर कर आरोप लगाया है कि मामले की जांच के दौरान कार्रवाई को प्रभावित करने के लिए प्रशिक्षु IPS राहुल बंसल की ओर से कथित तौर पर एक करोड़ रुपये की मांग की गई।
शिकायतकर्ता ने दावा किया है कि रिश्वत की रकम हवाला नेटवर्क के जरिए पहुंचाने की बात सामने आई थी। उसने ASI प्रवीण कुमार राठौर और आरक्षक अंशुल शर्मा पर कथित तौर पर मध्यस्थ की भूमिका निभाने का आरोप लगाया है। शिकायतकर्ता ने बातचीत से जुड़े स्क्रीनशॉट और ऑडियो रिकॉर्ड होने का भी दावा किया है।
IPS समेत तीन पुलिसकर्मियों से मांगा गया जवाब
शिकायतकर्ता ने पूर्व में CBI निदेशक को लिखित शिकायत देकर मामले की जांच की मांग की थी। कार्रवाई नहीं होने का आरोप लगाते हुए उसने दिल्ली की CBI स्पेशल कोर्ट में परिवाद दायर किया है।
शिकायत में IPS राहुल बंसल, ASI प्रवीण कुमार राठौर और आरक्षक अंशुल शर्मा के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 और 7A सहित BNS की संबंधित धाराओं के तहत कार्रवाई की मांग की गई है। मामले में CBI कोर्ट ने तीनों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।
IG बोले- राहुल बंसल के खिलाफ नहीं मिला सबूत
सरगुजा रेंज IG दीपक झा ने कहा कि शिकायत में जिन मोबाइल नंबरों का उल्लेख किया गया है, वे राहुल बंसल के नंबर नहीं हैं। वहीं वायरल ऑडियो में सुनाई देने वाली आवाज भी राहुल बंसल की नहीं पाई गई है।
IG के मुताबिक, अब तक की जांच में राहुल बंसल के खिलाफ रिश्वत मांगने या मामले में उनकी संलिप्तता का कोई ठोस साक्ष्य सामने नहीं आया है। हालांकि पुलिस शिकायत को गंभीरता से लेते हुए वायरल ऑडियो, वीडियो और अन्य तकनीकी साक्ष्यों की जांच कर रही है। जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।





