March 4, 2026

अंबिकापुर: मैनपाट महोत्सव के दौरान रोपाखार की विदेशी मदिरा दुकानें 13 से 15 फरवरी तक बंद

तीन दिवसीय मैनपाट महोत्सव के मद्देनज़र कानून व्यवस्था एवं लोक शांति बनाए रखने के उद्देश्य से रोपाखार मैनपाट स्थित विदेशी मदिरा दुकानों को बंद रखने के आदेश जारी किए गए हैं।

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री अजीत वसंत ने छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 24 की उप-धारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 13, 14 एवं 15 फरवरी को शुष्क दिवस घोषित किया है।

जारी आदेश के अनुसार, रोपाखार मैनपाट में संचालित एफएल-1 घघ-कम्पोजिट (कम्पोजिट विदेशी मदिरा दुकान, रोपाखार) को उक्त तिथियों में पूर्णतः बंद रखा जाएगा। घोषित शुष्क दिवस के दौरान मदिरा का विक्रय, परिवहन एवं परोसना पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा।

कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों को आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए हैं।