July 29, 2026

बलौदा बाजार अग्निकांड मामले में अमित बघेल को हाईकोर्ट से नहीं मिली राहत, जमानत याचिका खारिज

बलौदा बाजार। जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी प्रमुख Amit Baghel की मुश्किलें बढ़ गई हैं। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने बलौदा बाजार आगजनी कांड मामले में उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी है। इससे पहले निचली अदालत भी उनकी जमानत अर्जी को निरस्त कर चुकी थी।

जानकारी के मुताबिक, बलौदा बाजार कोतवाली पुलिस ने अमित बघेल को बलौदा बाजार अग्निकांड में संलिप्तता पाए जाने के बाद विभिन्न धाराओं के तहत गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के बाद उन्होंने कोर्ट में जमानत याचिका दायर की थी, लेकिन हाईकोर्ट से भी उन्हें राहत नहीं मिल सकी।

क्या था बलौदा बाजार अग्निकांड?

15 और 16 मई 2024 की दरमियानी रात गिरौधपुरी धाम में सतनामी समाज के धार्मिक स्थल जैतखाम में तोड़फोड़ की घटना हुई थी। मामले में पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया था, लेकिन समाज के लोग कार्रवाई से संतुष्ट नहीं थे और न्यायिक जांच की मांग कर रहे थे।

इसके बाद राज्य के गृहमंत्री Vijay Sharma ने न्यायिक जांच की घोषणा की थी। वहीं 10 जून 2024 को जैतखाम तोड़फोड़ के विरोध में हजारों लोग बलौदा बाजार कलेक्ट्रेट के पास एकत्र हुए थे।

प्रदर्शन के दौरान स्थिति हिंसक हो गई और उपद्रवियों ने कलेक्टर कार्यालय तथा एसपी कार्यालय में आग लगा दी। इस घटना में सरकारी संपत्तियों को करीब 12.53 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ था।

प्रशासन ने मामले में कार्रवाई करते हुए 43 अलग-अलग मामलों में 187 लोगों को गिरफ्तार किया था।