May 13, 2026

फर्जी दस्तावेजों से नौकरी पाने वाला प्रधान पाठक निलंबित, शिक्षा विभाग में हड़कंप

बलरामपुर। जिले में फर्जी दस्तावेजों के आधार पर शासकीय नौकरी हासिल करने का बड़ा मामला सामने आया है। जिला शिक्षा अधिकारी ने वाड्रफनगर विकासखंड के ग्राम कोल्हुआ स्थित शासकीय प्राथमिक शाला में पदस्थ प्रधान पाठक लालमन सिंह को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। उन पर नाम बदलकर और फर्जी शैक्षणिक दस्तावेजों के सहारे नौकरी प्राप्त करने का गंभीर आरोप है।

शिकायत से शुरू हुई जांच
मामले का खुलासा ग्राम कुशफर निवासी सत्यनारायण की शिकायत के बाद हुआ। उन्होंने 11 अप्रैल 2025 को कलेक्टर के समक्ष साक्ष्यों सहित शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में कहा गया था कि ग्राम पंचायत कुशफर के सरपंच और स्कूल में पदस्थ प्रधान पाठक एक ही नाम और पिता के नाम का उपयोग कर रहे हैं, जिससे संदेह पैदा हुआ।

जांच में चौंकाने वाला खुलासा
कलेक्टर के निर्देश पर गठित जांच टीम ने पूरे मामले की जांच की। रिपोर्ट में सामने आया कि कोल्हुआ में पदस्थ प्रधान पाठक लालमन सिंह का असली नाम रामदुलार है और उनके पिता का नाम जीतू है। आरोप है कि उन्होंने असली लालमन सिंह के नाम और दस्तावेजों का गलत इस्तेमाल कर शासकीय सेवा प्राप्त की।

नियम उल्लंघन पर कार्रवाई
जिला शिक्षा अधिकारी ने इसे छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 का गंभीर उल्लंघन मानते हुए निलंबन आदेश जारी किया है। उन्हें छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के तहत निलंबित किया गया है।

निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय, रामचंद्रपुर निर्धारित किया गया है और नियमानुसार उन्हें जीवन निर्वाह भत्ता मिलेगा। इस कार्रवाई के बाद शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया है और आगे विस्तृत विभागीय जांच की तैयारी की जा रही है।