बिलासपुर। एयर एम्बुलेंस सेवा में लापरवाही के एक मामले में जिला उपभोक्ता आयोग ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। आयोग ने बिलासपुर की एक महिला की शिकायत पर सुनवाई करते हुए एयर रेस्क्यूअर्स वर्ल्ड वाइड प्राइवेट लिमिटेड को सेवा में कमी का दोषी ठहराया और कंपनी को लाखों रुपये का भुगतान करने का आदेश दिया है।
मामला एक कैंसर पीड़ित मरीज को उपचार के लिए बिलासपुर से दिल्ली एयर एम्बुलेंस के माध्यम से ले जाने से जुड़ा है। शिकायतकर्ता के अनुसार एयर एम्बुलेंस सेवा के लिए कंपनी को 7 लाख 50 हजार रुपये अग्रिम भुगतान किया गया था। आरोप है कि तय तारीख पर कंपनी एयर एम्बुलेंस उपलब्ध कराने में विफल रही, जिसके कारण मरीज को समय पर दिल्ली नहीं ले जाया जा सका और बाद में उसकी मृत्यु हो गई।
सुनवाई के दौरान जिला उपभोक्ता आयोग ने दोनों पक्षों के तर्कों, दस्तावेजों और उपलब्ध साक्ष्यों का विस्तृत परीक्षण किया। आयोग ने पाया कि कंपनी द्वारा तय सेवा उपलब्ध नहीं कराई गई, जो उपभोक्ता संरक्षण कानून के तहत सेवा में गंभीर कमी की श्रेणी में आती है। आयोग ने यह भी माना कि इस लापरवाही के कारण शिकायतकर्ता को आर्थिक नुकसान के साथ मानसिक पीड़ा का भी सामना करना पड़ा।
आयोग ने अपने आदेश में कंपनी को 45 दिनों के भीतर शिकायतकर्ता को 7 लाख 50 हजार रुपये वापस करने, उक्त राशि पर नियमानुसार ब्याज देने तथा मानसिक प्रताड़ना और वाद व्यय के लिए अतिरिक्त क्षतिपूर्ति राशि का भुगतान करने के निर्देश दिए हैं।
उपभोक्ता अधिकारों के क्षेत्र में इस फैसले को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। आयोग के आदेश ने यह स्पष्ट संदेश दिया है कि सेवा प्रदाता कंपनियों द्वारा की गई लापरवाही या अनुबंध के उल्लंघन की स्थिति में उन्हें जवाबदेह ठहराया जाएगा और उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए कानूनी कार्रवाई की जाएगी।





