कोरिया से कबीरधाम स्थानांतरण में 6 माह तक रोके जाने के बाद हाईकोर्ट ने हस्तक्षेप किया
बिलासपुर। कोरिया जिले में सहायक संचालक उद्यान के पद पर पदस्थ विनय कुमार त्रिपाठी का 30 जून 2025 को कबीरधाम जिले में स्थानांतरण किया गया था, लेकिन उद्यान विभाग और कोरिया कलेक्टर के द्वारा उन्हें 6 माह तक रिलीव नहीं किया गया। इस पर क्षुब्ध होकर सहायक संचालक ने हाईकोर्ट में रिट याचिका दायर की।
याचिका की सुनवाई के दौरान अधिवक्ता अभिषेक पाण्डेय एवं वर्षा शर्मा ने तर्क प्रस्तुत किया कि सुप्रीम कोर्ट एवं उच्च न्यायालय द्वारा पारित अनेक न्यायदृष्टांतों के अनुसार यदि किसी शासकीय अधिकारी का स्थानांतरण आदेश जारी है और उसे रद्द या संशोधित नहीं किया गया है, तो अधिकारी स्थानांतरण स्थल पर ज्वाइनिंग का पात्र है।
सुनवाई के दौरान शासकीय अधिवक्ता ने तर्क दिया कि स्थानांतरण आदेश आज तक निरस्त या संशोधित नहीं किया गया है। उच्च न्यायालय ने सुप्रीम कोर्ट और बिलासपुर उच्च न्यायालय के मिस मनीषा अग्रवाल मामले के न्याय दृष्टांतों को ध्यान में रखते हुए याचिकाकर्ता को तत्काल स्थानांतरण स्थल पर रिलीव करने का आदेश दिया।





