March 4, 2026

शराब घोटाला केस: सौम्या चौरसिया की जमानत याचिका पर हाईकोर्ट सख्त, ईडी को 20 फरवरी से पहले जवाब का निर्देश

छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की उप सचिव रहीं सौम्या चौरसिया ने कोयला घोटाले के बाद शराब घोटाला मामले में हाईकोर्ट में दो जमानत याचिकाएं दायर की हैं। मामले की सुनवाई छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में जस्टिस अरविंद वर्मा की बेंच में हुई।

सुनवाई के दौरान प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और राज्य शासन की ओर से जवाब प्रस्तुत करने के लिए 10 दिन का समय मांगा गया। कोर्ट ने यह मांग नामंजूर करते हुए 20 फरवरी से पहले शपथपत्र के साथ जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया।

गौरतलब है कि सौम्या चौरसिया को पहले कोयला घोटाले में गिरफ्तार किया गया था। लंबे समय तक जेल में रहने के बाद सुप्रीम कोर्ट से उन्हें जमानत मिली थी। इसके बाद ईडी और आर्थिक अपराध शाखा (EOW) ने आबकारी घोटाला मामले में उन्हें फिर से गिरफ्तार किया।

हाईकोर्ट पहले उनकी जमानत याचिका खारिज कर चुका था। इसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। 9 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें पुनः हाईकोर्ट में जमानत याचिका दायर करने का निर्देश दिया और प्राथमिकता से सुनवाई करने को कहा।

सौम्या चौरसिया की ओर से दलील दी गई कि केंद्रीय और राज्य जांच एजेंसियां नई-नई एफआईआर दर्ज कर बार-बार गिरफ्तारी कर रही हैं और अब तक उन्हें छह बार हिरासत में लिया जा चुका है। इसे राजनीतिक षड्यंत्र बताया गया।

हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि सुप्रीम कोर्ट ने दो सप्ताह के भीतर निर्णय लेने का निर्देश दिया है, ऐसे में जवाब के लिए 10 दिन का समय देना शीर्ष अदालत के आदेश का उल्लंघन होगा। मामले की अगली सुनवाई 20 फरवरी को होगी।