May 14, 2026

Bilaspur हाईकोर्ट से Anil Tuteja को अग्रिम जमानत, सख्त शर्तों के साथ मिली राहत

बिलासपुर:
छत्तीसगढ़ के Bilaspur से बड़ी खबर सामने आई है। झारखंड शराब घोटाले से जुड़े मामले में निलंबित IAS Anil Tuteja को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट से सशर्त अग्रिम जमानत मिल गई है।

सशर्त मिली जमानत
हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने सुनवाई के बाद टुटेजा को 50 हजार रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही राशि के दो सॉल्वेंट जमानतदारों पर राहत दी है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि उन्हें जांच एजेंसी के साथ पूरा सहयोग करना होगा।

कोर्ट की सख्त हिदायत
अदालत ने टुटेजा को गवाहों को प्रभावित न करने और जांच में किसी भी तरह की बाधा न डालने की सख्त चेतावनी दी है। साथ ही यह भी कहा गया कि यदि वे शर्तों का पालन नहीं करते, तो जांच एजेंसी उनकी जमानत रद्द कराने के लिए कोर्ट का रुख कर सकती है।

फिलहाल जेल से बाहर आना मुश्किल
गौरतलब है कि इससे पहले डीएमएफ घोटाला और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उनकी जमानत याचिका खारिज हो चुकी है। ऐसे में इस मामले में राहत मिलने के बावजूद उनका जेल से बाहर आना फिलहाल आसान नहीं माना जा रहा है।

EOW में दर्ज है मामला
आर्थिक अपराध अन्वेषण शाखा (EOW) ने टुटेजा के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 और आईपीसी की धारा 420 व 120B के तहत केस दर्ज किया है। आरोप है कि उन्होंने अन्य आरोपियों के साथ मिलकर झारखंड में अवैध शराब कारोबार के लिए सिंडिकेट बनाकर नीति में बदलाव कराए और करोड़ों रुपये का कमीशन हासिल किया।