⚖️ Covid Insurance Claim Case: उपभोक्ता आयोग का ऐतिहासिक फैसला
बिलासपुर | Bilaspur News Today
बिलासपुर जिला उपभोक्ता आयोग ने मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के खिलाफ बड़ा और अहम फैसला सुनाया है। कोविड से हुई मौत के मामले में आयोग ने बीमा कंपनी को 1 करोड़ रुपए की बीमा राशि 12% वार्षिक ब्याज के साथ देने का आदेश दिया है।
इसके साथ ही आयोग ने पीड़ित परिवार को मानसिक पीड़ा और केस खर्च के लिए 2 लाख रुपए अतिरिक्त भुगतान करने के निर्देश भी दिए हैं।
यह फैसला आयोग के अध्यक्ष आनंद कुमार सिंघल, सदस्य पूर्णिमा सिंह और आलोक कुमार पाण्डेय की पीठ द्वारा सुनवाई के बाद दिया गया।
🏥 पत्नी के नाम पर लिया था प्लैटिनम वेल्थ प्लान
बिलासपुर निवासी कौशल प्रसाद कौशिक ने अपनी पत्नी शैल कौशिक के नाम पर मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी से Platinum Wealth Plan लिया था।
बीमा करने से पहले कंपनी द्वारा सभी जरूरी मेडिकल जांच कराई गई थी, जिसमें महिला को पूरी तरह स्वस्थ बताया गया था।
सितंबर 2020 में शैल कौशिक कोविड-19 संक्रमित पाई गईं और इलाज के दौरान 11 अक्टूबर 2020 को उनकी मृत्यु हो गई।
इसके बाद पति ने बीमा क्लेम के लिए आवेदन किया, लेकिन कंपनी ने यह कहते हुए दावा खारिज कर दिया कि मृतका को पहले से गंभीर बीमारी थी।
📑 आयोग ने बीमा कंपनी की दलील खारिज की
उपभोक्ता आयोग ने बीमा कंपनी की दलील को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि —
👉 बीमा से पहले मेडिकल जांच में महिला स्वस्थ थी।
👉 कोविड संक्रमण अचानक हुई बीमारी थी।
👉 क्लेम अस्वीकृति अनुचित और सेवा में कमी है।
आयोग ने माना कि बीमा कंपनी द्वारा क्लेम न देना नियमों के विरुद्ध है, इसलिए मुआवजा देना पूरी तरह न्यायोचित है।
💰 कितना मिलेगा भुगतान
✔ 1 करोड़ रुपए बीमा राशि
✔ 12% वार्षिक ब्याज
✔ 2 लाख रुपए मानसिक पीड़ा व केस खर्च





