बिलासपुर। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में शुक्रवार रात सोशल मीडिया पर विवादित कमेंट को लेकर दो पक्षों के बीच हुई हिंसक झड़प के बाद जिला प्रशासन ने बड़ा कदम उठाया है। कलेक्टर संजय अग्रवाल ने सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र में धारा 144 लागू कर दी है। कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए क्षेत्र में कई तरह की गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाया गया है।
हथियार लेकर चलने और भीड़ जुटाने पर प्रतिबंध
जिला प्रशासन के आदेश के मुताबिक सिटी कोतवाली क्षेत्र में सार्वजनिक स्थानों पर तलवार, चाकू, लाठी, भाला और अन्य हथियार लेकर चलने पर रोक रहेगी। हालांकि शासकीय ड्यूटी पर तैनात कर्मचारियों, लाठी के सहारे चलने वाले वृद्ध एवं दिव्यांग व्यक्तियों और धार्मिक परंपरा के तहत कृपाण रखने वालों को छूट दी गई है।
बिना अनुमति सभा, रैली, जुलूस, धरना, प्रदर्शन और हड़ताल आयोजित करने पर भी प्रतिबंध रहेगा। इसके अलावा किसी स्थान पर 4 से अधिक लोगों के एकत्र होने की अनुमति नहीं होगी। परिवार के सदस्यों के सामान्य आवागमन पर यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा। किसी आयोजन के लिए संबंधित SDM से अनुमति लेना अनिवार्य होगा।
तोड़फोड़ और सड़क जाम करने पर भी सख्ती
प्रशासन ने सरकारी या निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने, तोड़फोड़ करने, सड़क जाम करने और लोगों में दहशत फैलाने जैसी गतिविधियों पर भी रोक लगा दी है। आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ BNS की धारा 223 के तहत कार्रवाई की जाएगी।
Instagram कमेंट से शुरू हुआ विवाद
बताया जा रहा है कि Instagram पर एक पोस्ट में किए गए विवादित कमेंट को लेकर शुक्रवार रात विवाद शुरू हुआ। इसके बाद सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र में दो पक्ष आमने-सामने आ गए और मामला हिंसक झड़प में बदल गया। दोनों पक्षों की ओर से एक-दूसरे के खिलाफ नारेबाजी भी की गई।
घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। स्थिति को देखते हुए कलेक्टर संजय अग्रवाल और SSP रजनेश सिंह समेत पुलिस और प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे। इलाके में बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है।
वहीं विधायक सुशांत शुक्ला और स्थानीय नागरिक भी थाने पहुंचे। पुलिस और प्रशासन के साथ बैठक कर युवकों को समझाइश दी गई और स्थिति को नियंत्रित करने का प्रयास किया जा रहा है।







