रायपुर।
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में कई अहम फैसलों पर मुहर लगी। कैबिनेट ने निजी विश्वविद्यालय, जीएसटी, वैट, औद्योगिक निवेश, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और भाड़ा नियंत्रण अधिनियम सहित कई संशोधन विधेयकों के प्रारूप को मंजूरी दी। इसके अलावा नवा रायपुर के लिए वन टाइम सेटलमेंट (OTS) योजना, बस्तर फाइटर्स के सेवा नियमों में संशोधन और राजनांदगांव में आधुनिक ऑडिटोरियम निर्माण जैसे महत्वपूर्ण प्रस्तावों को भी स्वीकृति दी गई।
बिजली भुगतान के लिए नई व्यवस्था को मंजूरी
कैबिनेट ने छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी द्वारा केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के विद्युत उपक्रमों (CPSUs) से खरीदी जा रही बिजली के भुगतान के लिए आरबीआई के दिशा-निर्देशों के अनुरूप डायरेक्ट डेबिट मैंडेट (DDM) व्यवस्था लागू करने को मंजूरी दी। इससे एनटीपीसी सहित अन्य केंद्रीय विद्युत कंपनियों से बिजली आपूर्ति की निरंतरता सुनिश्चित होगी।
बस्तर फाइटर्स के सेवा नियमों में संशोधन
मंत्रिपरिषद ने छत्तीसगढ़ पुलिस विशेष कार्यपालिक बल (बस्तर फाइटर्स) के भर्ती एवं सेवा शर्तों से जुड़े नियम-2026 में संशोधन को स्वीकृति दी।
निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना होगी आसान
कैबिनेट ने छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) संशोधन विधेयक-2026 को मंजूरी दी। संशोधन के तहत निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना को अधिक व्यावहारिक और गुणवत्तापूर्ण बनाने के लिए नए प्रावधान शामिल किए गए हैं, जिससे उच्च शिक्षा संस्थानों की गुणवत्ता बढ़ाने में मदद मिलेगी।
वैट और जीएसटी कानून में बदलाव
कैबिनेट ने छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर (VAT) संशोधन विधेयक-2026 और छत्तीसगढ़ माल एवं सेवा कर (GST) संशोधन विधेयक-2026 को मंजूरी दी। जीएसटी कानून में बदलाव से कर प्रणाली सरल होगी, रिफंड प्रक्रिया तेज होगी और करदाताओं को अधिक सुविधा मिलेगी।
निवेश और कारोबार को मिलेगा बढ़ावा
मंत्रिपरिषद ने छत्तीसगढ़ औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन (संशोधन) विधेयक-2026 और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस (विनियमन-मुक्ति एवं सुविधा) विधेयक-2026 को मंजूरी दी। यह विधेयक लाने वाला छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य होगा। इसमें डीम्ड परमिशन, सेल्फ-सर्टिफिकेशन, थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन और रिस्क बेस्ड इंस्पेक्शन जैसे प्रावधान शामिल किए गए हैं।
NRDA की OTS योजना को मंजूरी
कैबिनेट ने नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण (NRDA) की वन टाइम सेटलमेंट (OTS) योजना-2026 को मंजूरी दी। इससे बकाया राशि वाले भूखंड और परिसरों के नियमितीकरण, निवेश और विकास गतिविधियों को गति मिलेगी।
पर्यावरण कानून और किरायेदारी कानून में बदलाव
मंत्रिपरिषद ने जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) संशोधन अधिनियम-2024 को राज्य में लागू करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। साथ ही छत्तीसगढ़ भाड़ा नियंत्रण अधिनियम-2011 में संशोधन को भी स्वीकृति दी गई, जिससे किरायेदारी विवादों का त्वरित समाधान और खाली मकानों को किराये पर देने को बढ़ावा मिलेगा।
राजनांदगांव को मिलेगा आधुनिक ऑडिटोरियम
कैबिनेट ने राजनांदगांव में 2000 सीटों की क्षमता वाले आधुनिक ऑडिटोरियम के निर्माण के लिए आवश्यक शासकीय भूमि आवंटित करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी। सरकार का मानना है कि इससे क्षेत्र में सांस्कृतिक और सामाजिक गतिविधियों को नया मंच मिलेगा।





