रायपुर नगर निगम ने संपत्तिकर वसूली को लेकर बड़ा फैसला लिया है। निगम के सभी 10 जोन कार्यालयों के राजस्व विभाग और काउंटर 26 मार्च से 31 मार्च तक शासकीय अवकाश के दिनों में भी खुले रहेंगे।
इस दौरान नागरिक जोन कार्यालय जाकर अपना बकाया संपत्तिकर जमा कर सकेंगे। साथ ही सुविधा के लिए “मोर रायपुर” मोबाइल एप और निगम की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन भुगतान की व्यवस्था भी उपलब्ध कराई गई है।
निगम के राजस्व विभाग ने बड़े बकायेदारों को सख्त चेतावनी देते हुए कहा है कि यदि समय पर कर जमा नहीं किया गया, तो संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ कुर्की और सीलबंदी की कार्रवाई की जाएगी।
निगम ने स्पष्ट किया है कि 31 मार्च 2026 अंतिम तिथि है। इसके बाद बकाया कर पर नियमानुसार 17 प्रतिशत अधिभार लगाकर वसूली की जाएगी।
नागरिकों से अपील की गई है कि वे समय रहते अपना संपत्तिकर जमा कर कार्रवाई से बचें और निगम के राजस्व अभियान में सहयोग करें।




