July 23, 2026

बुकिंग रद्द होने पर अब मिलेगा GST रिफंड, केंद्र के निर्देश के बाद छत्तीसगढ़ में लागू होंगे नए नियम

रायपुर। मकान, फ्लैट, बंगला, प्लॉट, दुकान या किसी अन्य सेवा की बुकिंग रद्द कराने वाले लोगों के लिए राहत भरी खबर है। सेंट्रल जीएसटी (CGST) ने सभी राज्यों को निर्देश जारी करते हुए कहा है कि बुकिंग रद्द होने पर काटी गई जीएसटी राशि पात्र उपभोक्ताओं को वापस की जाए। इसके लिए सभी राज्यों को पत्र भेजा गया है और नए नियमों के तहत रिफंड दावों का निपटारा करने के निर्देश दिए गए हैं।

राजधानी रायपुर समेत प्रदेशभर में ऐसे सैकड़ों लोग हैं, जिन्होंने प्लॉट, फ्लैट, व्यावसायिक परिसर या अन्य सेवाओं की बुकिंग रद्द कराई, लेकिन अब तक उन्हें जमा की गई जीएसटी वापस नहीं मिल सकी। केंद्र सरकार के निर्देश के बाद राज्य जीएसटी आयुक्त ने भी अधिकारियों को नए सर्कुलर के अनुसार लंबित रिफंड मामलों का जल्द निपटारा करने को कहा है।

किन लोगों को मिलेगा फायदा?

नए नियमों का सबसे अधिक लाभ उन उपभोक्ताओं को मिलेगा, जिन्होंने किसी सेवा या संपत्ति की बुकिंग के समय एडवांस राशि के साथ जीएसटी का भुगतान किया था, लेकिन बाद में किसी कारणवश बुकिंग रद्द कर दी। अब तक कई मामलों में सेवा प्रदाता क्रेडिट नोट जारी नहीं करते थे, जिससे उपभोक्ताओं को न तो जीएसटी की राशि वापस मिल पाती थी और न ही रिफंड का स्पष्ट प्रावधान था।

आसान होंगे बुकिंग और रिफंड के नियम

सीजीएसटी अधिकारियों के अनुसार, आम उपभोक्ताओं को राहत देने के उद्देश्य से यह व्यवस्था लागू की जा रही है। नए नियमों के बाद बुकिंग रद्द होने की स्थिति में जीएसटी रिफंड की प्रक्रिया अधिक सरल और पारदर्शी होगी, जिससे उपभोक्ताओं को आर्थिक नुकसान से राहत मिलेगी।