March 3, 2026

छत्तीसगढ़ में दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा और बलरामपुर-रामानुजगंज में नई गाइडलाइन दरें 27 फरवरी 2026 से लागू

रायपुर: छत्तीसगढ़ में 20 नवंबर 2025 से नवीन गाइडलाइन दरें लागू की गई हैं। राज्य शासन ने जिला मूल्यांकन समितियों को निर्देश दिए थे कि वे स्थानीय परिस्थितियों और आवश्यकताओं के अनुसार गाइडलाइन दरों में संशोधन प्रस्ताव केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड को भेजें।

इस निर्देश के तहत दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा और बलरामपुर-रामानुजगंज जिलों की जिला मूल्यांकन समितियों से संशोधित प्रस्ताव प्राप्त हुए। इन प्रस्तावों की समीक्षा के लिए महानिरीक्षक पंजीयन की अध्यक्षता में केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड की बैठक आयोजित की गई।

बैठक में समग्र परीक्षण के पश्चात केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड ने इन चार जिलों की प्रस्तावित गाइडलाइन दरों को अनुमोदित कर दिया। नए दरें 27 फरवरी 2026 से प्रभावशील होंगी।

आम नागरिक और हितधारक नवीन दरों की जानकारी संबंधित जिला पंजीयन कार्यालयों और विभाग की आधिकारिक वेबसाइट से प्राप्त कर सकते हैं। अन्य जिलों की संशोधित गाइडलाइन दरें भी शीघ्र जारी की जाएंगी।