January 16, 2026

बिना RERA पंजीकरण प्लॉटिंग पर CGRERA की सख्त कार्रवाई, रायपुर के दो भूमि स्वामियों पर 5 लाख का जुर्माना

रायपुर।
छत्तीसगढ़ रियल एस्टेट विनियामक प्राधिकरण (CGRERA) ने रियल एस्टेट (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 2016 के उल्लंघन पर सख्त रुख अपनाते हुए रायपुर के दो भूमि स्वामियों गोवर्धन और रामानुज पर कुल 5 लाख रुपये का आर्थिक दंड अधिरोपित किया है।

प्राधिकरण के संज्ञान में यह मामला आया कि दोनों भूमि स्वामी “ओम फार्म, लखोली रेलवे स्टेशन” के नाम से प्लॉटिंग परियोजना विकसित कर रहे थे और बिना वैध RERA पंजीकरण के उसका विज्ञापन, प्रचार-प्रसार और विक्रय किया जा रहा था। यह गतिविधि अधिनियम की धारा 3 का स्पष्ट उल्लंघन है। धारा 3 के अनुसार, किसी भी रियल एस्टेट परियोजना का RERA में पंजीकरण कराए बिना उसका प्रचार, बुकिंग अथवा विक्रय करना पूरी तरह प्रतिबंधित है।

बिना पंजीकरण प्लॉटिंग गंभीर अपराध : CGRERA

CGRERA ने स्पष्ट चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि बिना पंजीकरण किसी भी प्रकार की प्लॉटिंग, विज्ञापन या विक्रय को गंभीर कानूनी अपराध माना जाएगा। भविष्य में इस तरह के मामलों में और अधिक कठोर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

जांच के बाद लगाया गया जुर्माना

मामले की विस्तृत जांच, दस्तावेजों की पड़ताल और सुनवाई के बाद प्राधिकरण इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि संबंधित भूमि स्वामियों द्वारा कानून का उल्लंघन किया गया है। इसके चलते CGRERA ने दोनों पर कुल 5 लाख रुपये का अर्थदंड लगाया है।

CGRERA ने आम जनता से अपील की है कि किसी भी रियल एस्टेट परियोजना में निवेश करने से पहले RERA पंजीकरण की जांच अवश्य करें, ताकि भविष्य में किसी भी तरह की कानूनी या आर्थिक परेशानी से बचा जा सके।