रायपुर। छत्तीसगढ़ में प्रॉपर्टी टैक्स जमा करने वाले नागरिकों को सरकार ने बड़ी राहत दी है। प्रशासन ने टैक्स जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर अब 30 अप्रैल कर दी है। नई निर्धारित तिथि के बाद टैक्स जमा करने पर 17 प्रतिशत सरचार्ज देना होगा, इसलिए नागरिकों से समय पर भुगतान करने की अपील की गई है।
दरअसल, राजस्व वसूली का लक्ष्य तय समय सीमा में पूरा नहीं होने के कारण सरकार ने यह फैसला लिया है। इसके तहत राज्य के सभी नगरीय निकायों को 30 दिन का अतिरिक्त समय दिया गया है।
इस निर्णय से उन करदाताओं को राहत मिलेगी, जो निर्धारित समय में प्रॉपर्टी टैक्स जमा नहीं कर पाए थे। अब वे बिना अतिरिक्त शुल्क के 30 अप्रैल तक अपना टैक्स जमा कर सकेंगे।
प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि वे अंतिम तिथि से पहले अपना प्रॉपर्टी टैक्स जमा कर दें, ताकि 17 प्रतिशत सरचार्ज से बचा जा सके।
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