July 31, 2026

आयरन केजव्हील वाले ट्रैक्टरों पर सख्ती, सड़क पर चलाने पर होगी चालानी कार्रवाई

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व और परिवहन मंत्री केदार कश्यप के मार्गदर्शन में राज्य सरकार ने सड़क सुरक्षा को लेकर बड़ा कदम उठाया है। परिवहन विभाग ने रबर टायर के बिना दोहरे लोहे के पिंजरे (आयरन केजव्हील) वाले ट्रैक्टरों के सामान्य सड़कों पर संचालन पर तत्काल रोक लगाने के निर्देश जारी किए हैं।

परिवहन विभाग ने सभी क्षेत्रीय परिवहन अधिकारियों को निर्देशित किया है कि आयरन केजव्हील लगे ट्रैक्टर यदि डामर, सीमेंट की सड़कों या राष्ट्रीय राजमार्गों पर चलते पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ मोटर वाहन अधिनियम के तहत चालानी कार्रवाई की जाए।

खेतों तक ही सीमित है आयरन केजव्हील का उपयोग

विभाग ने स्पष्ट किया है कि आयरन केजव्हील केवल कृषि कार्य और खेतों में उपयोग के लिए बनाए गए हैं। इन्हें रबर टायर के विकल्प के रूप में सार्वजनिक सड़कों पर चलाना नियमों के विपरीत है।

सड़कों को नुकसान, हादसों का बढ़ता खतरा

लोक निर्माण विभाग के अनुसार आयरन केजव्हील वाले ट्रैक्टरों के सड़क पर चलने से डामर और सीमेंट की सड़कें तेजी से क्षतिग्रस्त होती हैं। इसके अलावा ऐसे वाहनों से सड़क दुर्घटनाओं की आशंका भी बढ़ जाती है। इसी को देखते हुए परिवहन विभाग ने प्रभावी नियंत्रण और सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।

ग्रामीण क्षेत्रों में चलेगा जागरूकता अभियान

जिला प्रशासन के सहयोग से ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष जनजागरूकता अभियान चलाया जाएगा। इसके तहत किसानों और वाहन चालकों को मोटर वाहन नियमों के साथ आयरन केजव्हील के सुरक्षित एवं निर्धारित उपयोग की जानकारी दी जाएगी।

मीडिया के जरिए होगा व्यापक प्रचार

परिवहन विभाग ने स्थानीय समाचार पत्रों, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से भी व्यापक प्रचार-प्रसार करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही विशेष अभियान चलाकर नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों के विरुद्ध कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। विभाग का उद्देश्य सड़क सुरक्षा बढ़ाना, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना और मोटर वाहन नियमों का प्रभावी पालन सुनिश्चित करना है।