July 23, 2026

छत्तीसगढ़ में निकाह को लेकर वक्फ बोर्ड के नए नियम, गैर-मुस्लिम से विवाह पर रजिस्ट्रेशन अनिवार्य

रायपुर। छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड ने फर्जी निकाह और दस्तावेजों में गड़बड़ी रोकने के उद्देश्य से निकाह प्रक्रिया को लेकर नए नियम लागू करने का निर्णय लिया है। नए प्रावधानों के तहत अब गैर-मुस्लिम से निकाह करने से पहले वक्फ बोर्ड में रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा। साथ ही, केवल वक्फ बोर्ड से पंजीकृत मौलाना ही निकाह संपन्न करा सकेंगे।

वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष डॉ. सलीम राज ने बताया कि यदि कोई मुस्लिम युवक या युवती किसी गैर-मुस्लिम व्यक्ति से निकाह करना चाहता है, तो पहले वक्फ बोर्ड में पंजीकरण कराना होगा। इसके लिए दोनों पक्षों की सहमति, आवश्यक दस्तावेज और निर्धारित कानूनी प्रक्रिया पूरी करनी होगी।

बिना अनुमति निकाह पढ़ाने पर होगी कार्रवाई

डॉ. सलीम राज ने कहा कि बिना अनुमति या पंजीकरण के निकाह पढ़ाने वाले मौलानाओं के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। प्रदेश में निकाह कराने वाले सभी मौलानाओं का पंजीकरण किया जाएगा और केवल पंजीकृत मौलाना ही निकाह संपन्न करा सकेंगे।

हर निकाह का रहेगा रिकॉर्ड

वक्फ बोर्ड के अनुसार नई व्यवस्था के तहत प्रत्येक निकाह का रिकॉर्ड बोर्ड के पास सुरक्षित रखा जाएगा। निकाह के बाद जारी होने वाला प्रमाणपत्र भी वक्फ बोर्ड के माध्यम से जारी किया जाएगा। इससे फर्जी पहचान, दस्तावेज छिपाकर विवाह कराने और विवादित मामलों की निगरानी बेहतर ढंग से की जा सकेगी।

शिकायतों के बाद लिया गया फैसला

वक्फ बोर्ड के पदाधिकारियों का कहना है कि आदिवासी क्षेत्रों में महिलाओं को बहला-फुसलाकर विवाह करने और संपत्ति विवाद से जुड़े कुछ मामलों की शिकायतें मिली थीं। इन्हीं शिकायतों को ध्यान में रखते हुए निकाह प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी बनाने और सभी विवाहों का रिकॉर्ड सुरक्षित रखने के लिए यह नई व्यवस्था लागू करने का निर्णय लिया गया है।