रायपुर, 6 अप्रैल 2026 – छत्तीसगढ़ राज्य शासन ने ई-ऑफिस प्रणाली को और अधिक सरल, पारदर्शी और प्रभावी बनाने के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। नई व्यवस्था के तहत अब शासकीय पत्राचार, जैसे कार्यालयीन ज्ञापन, पत्र और आदेशों में केवल मूल प्रति पर सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर किए जाएंगे।
जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि अब पृष्ठांकित प्रति (एंडोर्समेंट) पर हस्ताक्षर करने की आवश्यकता समाप्त कर दी गई है। इस कदम से सरकारी कामकाज में अनावश्यक औपचारिकताओं में कमी आएगी और कार्यप्रणाली में गति बढ़ेगी।
शासन का मानना है कि यह पहल प्रशासनिक दक्षता में सुधार लाएगी और ई-ऑफिस प्रणाली को और अधिक प्रभावी बनाएगी। सभी विभागों और कार्यालयों को इस नई व्यवस्था का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।






