May 18, 2026

छत्तीसगढ़ में विदेशी बियर की सप्लाई में घोटाला, आबकारी विभाग ने की कार्रवाई

रायपुर। छत्तीसगढ़ में विदेशी बियर “सुपर स्ट्रांग 7 हिल्स 500 एमएल” की सप्लाई में बड़ा झोल सामने आया है। आबकारी विभाग की जांच में पता चला कि राजनांदगांव की सरकारी मदिरा दुकान में रोक के बावजूद बियर बेची गई।

जांच में पाया गया कि बियर के लेबल और रैपर बदलकर “गोल्डन प्राइड प्रीमियम लेगर बियर” को सुपर स्ट्रांग 7 हिल्स 500 एमएल के कैन में भरा गया। मामले की जांच के बाद मुख्य विक्रेता कैलाश देवांगन को सेवा से पृथक करने और ब्लैकलिस्ट करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इसके अलावा प्रीमियम मदिरा दुकान राजदीप इंटरप्राइजेस के प्रबंधक को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया।

जानकारी के अनुसार, यह बियर 15 अक्टूबर 2025 को निर्मित हुई थी और इसकी वैधता 13 अप्रैल 2026 तक थी। मामला तब उजागर हुआ जब युवक ने मनपसंद ऐप से कैन खरीदा और सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो गया।

आबकारी विभाग ने 17 नवंबर 2025 को सूरजपुर और रायगढ़ जिले की दुकानों में निरीक्षण किया था, जिसमें बियर के कैन में गड़बड़ी मिली। जांच में पता चला कि “माइकल ब्रेवरेज प्राइवेट लिमिटेड” द्वारा निर्मित बियर के असली लेबल को हटाकर नकली लेबल लगाया गया था। इसके बाद विभाग ने राज्य के सभी गोदामों से बियर की सप्लाई रोक दी और बिक्री पर रोक लगाई।

आबकारी आयुक्त ने इसे छत्तीसगढ़ एक्साइज एक्ट 1915 और विदेशी मदिरा नियम 1996 का उल्लंघन माना। कंपनी को नोटिस जारी किया गया और जवाब संतोषजनक न मिलने पर 7 जनवरी 2026 को व्यक्तिगत सुनवाई कर 1.50 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया।