July 30, 2026

हाईकोर्ट का आदेश: जेल में बंद छात्र दे सकेगा NEET-UG 2026 री-एग्जाम, पुलिस हिरासत में पहुंचेगा परीक्षा केंद्र

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा ने एक महत्वपूर्ण आदेश जारी करते हुए सेंट्रल जेल रायपुर में निरुद्ध छात्र को 21 जून 2026 को आयोजित होने वाली NEET (UG) 2026 पुनः परीक्षा में शामिल होने की अनुमति दी है। कोर्ट ने रायपुर के पुलिस अधीक्षक और जेल अधीक्षक को निर्देश दिया है कि छात्र को उचित पुलिस हिरासत में परीक्षा केंद्र तक ले जाने और परीक्षा दिलाने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।

मामले में आवेदक छात्र को भारतीय न्याय संहिता (BNS) 2023 की धारा 108 के तहत दर्ज अपराध क्रमांक 430/2026 में गिरफ्तार किया गया था। वर्तमान में वह सेंट्रल जेल रायपुर में निरुद्ध है।

छात्र की ओर से अधिवक्ता अनुकूल विश्वास ने हाईकोर्ट में अंतरिम आवेदन प्रस्तुत कर अस्थायी राहत की मांग की थी। याचिका में बताया गया कि छात्र को 21 जून को रायपुर स्थित केंद्रीय विद्यालय में आयोजित NEET-UG 2026 री-एग्जाम में शामिल होना है। इसके समर्थन में प्रवेश पत्र की प्रति भी न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई।

मामले की तत्काल सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस ने निर्देश दिया कि छात्र को परीक्षा के दिन पुलिस हिरासत में परीक्षा केंद्र ले जाया जाए और निर्धारित समय पर परीक्षा में शामिल होने दिया जाए। परीक्षा समाप्त होने के बाद उसे पुनः जेल वापस लाया जाएगा।

कोर्ट ने यह भी आदेश दिया कि लागू जेल नियमों के तहत छात्र को परीक्षा की तैयारी के लिए आवश्यक अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराई जाए, ताकि वह अपनी परीक्षा की उचित तैयारी कर सके।

सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि मामले में अभी तक आरोप पत्र दाखिल नहीं किया गया है। इसलिए प्रकरण को तीन सप्ताह बाद दोबारा सूचीबद्ध किया जाए। साथ ही रजिस्ट्रार (न्यायिक) को आदेश की प्रति संबंधित ट्रायल कोर्ट, पुलिस अधीक्षक और जेल अधीक्षक को तत्काल भेजने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि आदेश का पालन सुनिश्चित किया जा सके।