रायपुर।
Chhattisgarh में होली पर्व को लेकर राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। होली के दिन प्रदेशभर में सभी शराब दुकानें बंद रहेंगी। इस संबंध में Chhattisgarh Excise Department ने आदेश जारी किया है।
जारी आदेश के अनुसार 4 मार्च 2026 को होली के अवसर पर पूरे राज्य में शुष्क दिवस (ड्राई डे) घोषित किया गया है। इस दिन देशी-विदेशी मदिरा की सभी फुटकर दुकानें, बार और शराब से संबंधित अन्य प्रतिष्ठान पूर्ण रूप से बंद रहेंगे।
कड़ाई से होगा पालन
आबकारी विभाग ने स्पष्ट किया है कि आदेश का सख्ती से पालन कराया जाएगा। किसी भी दुकान के खुले पाए जाने या अवैध रूप से शराब बिक्री करने पर संबंधित संचालक के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी।
जिला आबकारी अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में निगरानी बढ़ाएं और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए स्थानीय प्रशासन के साथ समन्वय बनाकर काम करें।
शांति और सुरक्षा के मद्देनजर फैसला
होली के मद्देनजर यह कदम सामाजिक सौहार्द और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है, ताकि त्योहार शांतिपूर्ण वातावरण में मनाया जा सके।
प्रदेशवासियों से अपील की गई है कि वे नियमों का पालन करते हुए जिम्मेदारी और आपसी भाईचारे के साथ होली का पर्व मनाएं।





