March 4, 2026

रायपुर: नई आबकारी नीति में बड़ी राहत, होटल और बार संचालकों को फायदा

रायपुर। छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार ने प्रदेश की नई आबकारी नीति (Excise Policy) में बड़े बदलाव किए हैं, जिससे होटल, रेस्टोरेंट और क्लब संचालकों को बड़ी राहत मिली है। नए नियमों के तहत लाइसेंस फीस और बैंक गारंटी में कटौती की गई है, जिससे राज्य में बार खोलना अब पहले की तुलना में काफी सस्ता हो जाएगा।

नई आबकारी नीति के प्रमुख बदलाव

  • लाइसेंस फीस में कटौती:
    7 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में FL-2(क) और FL-3(क) श्रेणी के बार के लिए लाइसेंस शुल्क 24 लाख रुपये से घटाकर 18 लाख रुपये किया गया, यानी 6 लाख रुपये की बचत।
  • बैंक गारंटी में राहत:
    नए कारोबारियों पर प्रारंभिक वित्तीय बोझ कम करने के लिए अनिवार्य बैंक गारंटी की राशि में भी कमी की गई है।
  • थ्री-स्टार और उससे ऊपर के होटलों को फायदा:
    क्लबों के साथ-साथ थ्री-स्टार और उससे ऊपर की श्रेणी वाले होटलों की लाइसेंस फीस में भी रियायत दी गई।
  • रायपुर एयरपोर्ट पर विदेशी शराब:
    साल 2026-27 के लिए पायलट प्रोजेक्ट के तहत स्वामी विवेकानंद हवाई अड्डा पर बार खोलने की अनुमति दी गई है। एयरपोर्ट अथॉरिटी से NOC मिलने के बाद यात्री वहां के रेस्टोरेंट में विदेशी शराब का आनंद ले सकेंगे।
  • बार संचालन का समय:
    संचालन समय में कोई बदलाव नहीं किया गया है। पूरे प्रदेश में बार सुबह 11 बजे से रात 11 बजे तक ही खुलेंगे।

सरकार के इस कदम को व्यापार और पर्यटन को बढ़ावा देने वाला माना जा रहा है। इससे न केवल “Ease of Doing Business” बेहतर होगा बल्कि आबकारी राजस्व में भी बढ़ोतरी की उम्मीद है।