May 18, 2026

छत्तीसगढ़ उपकर (संशोधन) विधेयक 2026 पास, रजिस्ट्री पर 12% अतिरिक्त शुल्क खत्म

Raipur में चल रहे Chhattisgarh Legislative Assembly के बजट सत्र के 14वें दिन एक महत्वपूर्ण विधेयक पारित किया गया। OP Choudhary द्वारा प्रस्तुत छत्तीसगढ़ उपकर (संशोधन) विधेयक 2026 को सदन ने ध्वनिमत से मंजूरी दे दी।

रजिस्ट्री पर लगने वाला 12% उपकर खत्म

इस संशोधन विधेयक का मुख्य उद्देश्य संपत्ति पंजीयन (रजिस्ट्री) पर लगाए जाने वाले 12% अतिरिक्त उपकर को समाप्त करना है।
यह उपकर पूर्व में ‘राजीव गांधी मितान क्लब योजना’ के लिए लगाया गया था, जिसे अब बंद किया जा चुका है।

लोगों को मिलेगी आर्थिक राहत

इस फैसले के बाद अब संपत्ति खरीदने वाले लोगों को सीधे तौर पर राहत मिलेगी।
स्टाम्प शुल्क में कमी आने से रियल एस्टेट सेक्टर में भी सकारात्मक प्रभाव देखने को मिल सकता है।

कैबिनेट की मंजूरी के बाद हुआ पारित

इस विधेयक के प्रारूप को पहले ही कैबिनेट से मंजूरी मिल चुकी थी। इसके बाद इसे बजट सत्र के दौरान सदन में प्रस्तुत किया गया और चर्चा के बाद पारित कर दिया गया।

पुरानी योजनाओं के कर हटाने पर जोर

वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि सरकार का उद्देश्य ऐसी योजनाओं से जुड़े अतिरिक्त करों को समाप्त करना है, जो अब प्रासंगिक नहीं हैं या जिनका कोई उपयोग नहीं रह गया है।
उन्होंने इसे कर संरचना को सरल और जनहितकारी बनाने की दिशा में एक कदम बताया।


छत्तीसगढ़ उपकर (संशोधन) विधेयक 2026 के पारित होने से राज्य में संपत्ति खरीदने की प्रक्रिया सस्ती और सरल होगी। यह फैसला आम नागरिकों के लिए राहत और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने वाला माना जा रहा है।