रायपुर। मुख्यमंत्री Vishnu Deo Sai ने बिजली बिल समाधान योजना का लाभ लेने वाले उपभोक्ताओं को प्रमाण पत्र प्रदान करते हुए अधिक से अधिक लोगों से इस योजना का लाभ उठाने की अपील की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने PM Surya Ghar Muft Bijli Yojana के अंतर्गत 2 हजार 931 हितग्राहियों को 8 करोड़ 79 लाख रुपये की सब्सिडी भी अंतरित की।
कार्यक्रम के दौरान सरगुजा से आए एक हितग्राही ने बताया कि उनका बिजली बिल समाधान हो गया है। उन्होंने मुख्यमंत्री के लिए एक पेंटिंग भी बनाकर लाई थी, जो मुख्यमंत्री को काफी पसंद आई। हितग्राही ने बताया कि योजना से उन्हें इतना लाभ मिला कि उनका बिजली बिल अब शून्य हो गया है और वे अब बिजली बेच भी रहे हैं। इसके लिए उन्होंने मुख्यमंत्री विष्णु देव साय को धन्यवाद दिया।
मुख्यमंत्री साय ने कहा कि बिजली आज जीवन की मूलभूत जरूरतों में शामिल हो चुकी है और इसके बिना जीवन की कल्पना संभव नहीं है। कई परिवार आर्थिक कारणों से समय पर बिजली बिल का भुगतान नहीं कर पाते, जिससे सरचार्ज के कारण बकाया राशि बढ़ जाती है और पूरा भुगतान करना कठिन हो जाता है। इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने समाधान योजना शुरू की है, जिससे उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिलेगी।
मुख्यमंत्री ने बताया कि इस योजना के माध्यम से लंबे समय से बिजली बिल का भुगतान नहीं कर पाने वाले प्रदेश के निम्न एवं मध्यम आय वर्ग तथा कृषि उपभोक्ताओं को राहत दी जा रही है। योजना के तहत प्रदेश के 28 लाख 42 हजार उपभोक्ताओं को लगभग 757 करोड़ रुपये की राहत प्रदान की जाएगी।
उन्होंने कहा कि Narendra Modi के नेतृत्व में वर्ष 2014 के बाद देश के लगभग 18 हजार गांवों तक बिजली पहुंचाई गई, जिससे आजादी के बाद से अंधेरे में रहे गांव भी रोशन हुए। मुख्यमंत्री ने बताया कि छत्तीसगढ़ में लगभग 30 हजार मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जा रहा है और प्रदेशवासियों को निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना काल में आर्थिक कठिनाइयों के कारण कई उपभोक्ता बिजली बिल का भुगतान नहीं कर पाए थे, जिससे बकाया राशि बढ़ गई थी। राज्य सरकार ने उपभोक्ताओं की इस परेशानी को समझते हुए समाधान योजना लागू की है।
योजना में मिल रही बड़ी छूट
योजना के अंतर्गत उपभोक्ताओं की तीन श्रेणियां निर्धारित की गई हैं—
- 31 मार्च 2023 की स्थिति में निष्क्रिय उपभोक्ता
- सक्रिय एकल बत्ती कनेक्शनधारी उपभोक्ता
- सक्रिय अशासकीय घरेलू एवं अशासकीय कृषि उपभोक्ता
इन श्रेणियों के उपभोक्ताओं को अधिभार (सरचार्ज) में 100% छूट और मूल बकाया राशि में 75% तक छूट का प्रावधान किया गया है।
योजना का लाभ लेने के लिए उपभोक्ताओं को पंजीयन कराना होगा और पंजीयन के समय बकाया राशि का न्यूनतम 10% भुगतान करना अनिवार्य होगा। शेष राशि किस्तों में जमा की जा सकेगी और आगामी माह में कोई अधिभार नहीं लगेगा।
यह योजना 30 जून 2026 तक प्रभावशील रहेगी।





