रायपुर। राजनांदगांव मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (CMHO) द्वारा जारी आधार आधारित उपस्थिति संबंधी आदेश में संशोधन कर दिया गया है। पहले केवल राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) कर्मचारियों के लिए आधार आधारित अटेंडेंस अनिवार्य की गई थी, लेकिन अब नियमित, संविदा, डीएमएफ सहित स्वास्थ्य विभाग के सभी कर्मचारियों के लिए 100 प्रतिशत आधार आधारित उपस्थिति सुनिश्चित करने के निर्देश जारी किए गए हैं।
यह संशोधन लल्लूराम डॉट कॉम में खबर प्रकाशित होने के बाद किया गया। पूर्व आदेश को लेकर स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों में भारी नाराजगी थी। कर्मचारियों का कहना था कि केवल एनएचएम कर्मचारियों पर सख्ती करना उचित नहीं है। मामला प्रदेश से लेकर मंत्रालय स्तर तक चर्चा का विषय बना हुआ था।

CMHO कार्यालय द्वारा जारी संशोधित आदेश में सभी खंड चिकित्सा अधिकारी, शहरी कार्यक्रम प्रबंधक, सिविल सर्जन, अस्पताल अधीक्षक एवं स्वास्थ्य विभाग के समस्त कर्मचारियों को आधार आधारित उपस्थिति अनिवार्य रूप से दर्ज कराने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही वेतन आहरण भी इसी आधार पर किए जाने की बात कही गई है।
बताया जा रहा है कि शासन द्वारा पहले ही सभी प्रकार के शासकीय कर्मचारियों के लिए आधार आधारित उपस्थिति सुनिश्चित करने संबंधी निर्देश सभी कलेक्टरों को जारी किए जा चुके हैं। ऐसे में अब स्वास्थ्य विभाग में भी इसे समान रूप से लागू किया गया है।
इस संबंध में एनएचएम कर्मचारी संघ के प्रदेश प्रवक्ता पुरन दास ने संशोधित आदेश का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि सभी कर्मचारी प्रदेश सरकार की मंशा के अनुरूप अपने दायित्वों का निर्वहन कर रहे हैं और आम जनता को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं।





