जांजगीर-चांपा | छत्तीसगढ़ न्यूज़
किसान से लाखों रुपये की धोखाधड़ी के मामले में जांजगीर-चांपा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए जैजैपुर कांग्रेस विधायक बालेश्वर साहू को गिरफ्तार कर जिला जेल भेज दिया है। शुक्रवार को कोर्ट में चालान पेश किए जाने के बाद CJM न्यायालय के आदेश पर विधायक की गिरफ्तारी हुई। विधायक साहू को 22 तारीख तक न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है।
⚖️ कोर्ट ने खारिज की जमानत याचिका
पुलिस द्वारा चालान पेश किए जाने के बाद न्यायालय ने जेल वारंट जारी किया। इसके बाद विधायक बालेश्वर साहू ने उसी अदालत में रेगुलर बेल के लिए आवेदन किया, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया। इसके पश्चात पुलिस ने उन्हें जिला जेल में दाखिल कराया।
📌 किन धाराओं में दर्ज है मामला
विधायक बालेश्वर साहू के खिलाफ चांपा थाना में
धारा 420, 467, 468, 471 और 34 IPC के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है।
👮♂️ एसपी ने गठित की थी विशेष जांच टीम
पुलिस अधीक्षक विजय पाण्डेय के निर्देश पर मामले की जांच के लिए विशेष टीम बनाई गई थी।
जांच टीम में शामिल थे—
- सीएसपी योगिता बाली खापर्डे
- जांजगीर थाना प्रभारी निरीक्षक मणिकांत पाण्डेय
- उप निरीक्षक उमेंद्र मिश्रा (चांपा थाना)
जांच पूरी होने के बाद पुलिस ने अदालत में चालान पेश किया।
💰 किसान से 42.78 लाख रुपये की ठगी का आरोप
यह मामला 2015 से 2020 के बीच का है, जब बालेश्वर साहू सहकारी बैंक बम्हनीडीह में मैनेजर के पद पर पदस्थ थे।
शिकायतकर्ता किसान राजकुमार शर्मा का आरोप है कि—
- बालेश्वर साहू ने
- अपने अधीनस्थ गौतम राठौर के साथ मिलकर
- किसान क्रेडिट कार्ड के नाम पर
- फर्जी दस्तावेज तैयार कर
- 42.78 लाख रुपये की लोन राशि निकाल ली।
🔍 राजनीतिक हलकों में मचा हड़कंप
एक मौजूदा विधायक की गिरफ्तारी से राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच कानूनी प्रक्रिया के तहत आगे भी जारी रहेगी।





