जांजगीर-चांपा।
किसान से धोखाधड़ी के मामले में जेल में बंद जैजैपुर विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस विधायक बालेश्वर साहू को न्यायालय से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने उन्हें 50 हजार रुपये के मुचलके पर सशर्त जमानत देते हुए रिहा करने का आदेश दिया है। जमानत आदेश के बाद विधायक साहू को आज शाम जिला जेल से रिहा किया जाएगा।
गौरतलब है कि विधायक बालेश्वर साहू को पहले 22 जनवरी तक न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया था। मंगलवार को पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जिला जेल पहुंचकर उनसे मुलाकात की थी, जिसके बाद यह मामला राजनीतिक रूप से भी चर्चा में आ गया था। जमानत मिलने के बाद समर्थकों में खुशी का माहौल है, हालांकि मामले में आगे की कानूनी प्रक्रिया जारी रहेगी।
जानिए पूरा मामला
विधायक बालेश्वर साहू के खिलाफ चांपा थाना में धारा 420, 467, 468, 471 और 34 IPC के तहत अपराध दर्ज किया गया है।
पुलिस अधीक्षक विजय पाण्डेय के निर्देश पर मामले की जांच के लिए विशेष टीम गठित की गई थी, जिसमें
- सीएसपी योगिता बाली खापर्डे,
- जांजगीर थाना प्रभारी निरीक्षक मणिकांत पाण्डेय,
- उप निरीक्षक उमेन्द्र मिश्रा (चांपा थाना)
को शामिल किया गया था।
जांच के बाद पुलिस ने न्यायालय में चालान पेश किया। चालान स्वीकार होने के पश्चात CJM न्यायालय ने जेल वारंट जारी किया था। विधायक साहू की ओर से उसी न्यायालय में रेगुलर बेल के लिए आवेदन किया गया, जिसे पहले खारिज कर दिया गया था।
42.78 लाख रुपये की ठगी का आरोप
मामला वर्ष 2015 से 2020 के बीच का है, जब बालेश्वर साहू सहकारी बैंक बम्हनीडीह में मैनेजर के पद पर कार्यरत थे।
आरोप है कि उन्होंने अपने अधीनस्थ गौतम राठौर के साथ मिलकर किसान राजकुमार शर्मा के नाम से फर्जी दस्तावेजों के जरिए किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) के तहत 42.78 लाख रुपये की लोन राशि निकाल ली।





