January 17, 2026

संविदा लाइन कर्मचारियों की हड़ताल पर रोक, पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी का सख्त आदेश

रायपुर | छत्तीसगढ़
छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड (CSPDCL) ने संविदा लाइन कर्मचारियों की प्रस्तावित तीन दिवसीय हड़ताल पर रोक लगा दी है। छत्तीसगढ़ विद्युत संविदा कर्मचारी संघ द्वारा 12 से 14 जनवरी 2026 तक सांकेतिक काम बंद हड़ताल की घोषणा की गई थी, जिसे कंपनी प्रबंधन ने नियमों का हवाला देते हुए प्रतिबंधित कर दिया है।


📄 मुख्य अभियंता ने जारी किया आदेश

पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के मुख्य अभियंता (मानव संसाधन) राजेंद्र प्रसाद द्वारा इस संबंध में आधिकारिक पत्र जारी किया गया है। पत्र में स्पष्ट किया गया है कि संविदा कर्मचारी अपनी सेवा शर्तों के तहत—

  • छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965
  • छत्तीसगढ़ सिविल सेवा नियम 1968

से शासित हैं। इन नियमों के अंतर्गत हड़ताल, प्रदर्शन और स्वीकृति से पूर्व अवकाश लेना पूर्णतः प्रतिबंधित है और इसे कदाचरण की श्रेणी में रखा गया है।


🚫 हड़ताल करने पर होगी अनुशासनात्मक कार्रवाई

प्रबंधन ने साफ चेतावनी दी है कि यदि कोई संविदा कर्मचारी इन नियमों का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। कंपनी का कहना है कि विद्युत सेवा अत्यावश्यक सेवाओं में आती है, इसलिए कार्य में किसी भी प्रकार की बाधा बर्दाश्त नहीं की जाएगी।


🔌 बिजली सेवा को बताया गया अत्यावश्यक

पत्र में यह भी उल्लेख किया गया है कि—

  • बिजली आपूर्ति आमजन के लिए अनिवार्य सेवा है
  • कार्य की निरंतरता बनाए रखना सभी कर्मचारियों की जिम्मेदारी है
  • अपने कार्यक्षेत्र में शांति, सुरक्षा और व्यवस्था बनाए रखना अनिवार्य है

कंपनी ने दो टूक कहा है कि हड़ताल की निर्धारित तिथि पर किसी भी प्रकार का कार्य बहिष्कार या काम बंद स्वीकार नहीं किया जाएगा


🔍 बढ़ सकता है विवाद

संविदा कर्मचारियों की मांगों और प्रबंधन के सख्त रुख के चलते आने वाले दिनों में यह मुद्दा और तूल पकड़ सकता है। हालांकि फिलहाल कंपनी के आदेश के बाद प्रस्तावित हड़ताल पर रोक लग गई है।