दंतेवाड़ा, 13 फरवरी 2026 – जिला कार्यालय से जारी आदेश के अनुसार, शालेय और महाविद्यालय वार्षिक परीक्षा वर्ष 2026, जो 20 फरवरी 2026 से प्रारंभ हो रही है, के दौरान विद्यार्थियों के अध्ययन कार्य को व्यवधान मुक्त बनाने हेतु छ.ग. कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 के प्रावधान लागू किए गए हैं।
जिला दण्डाधिकारी देवेश कुमार ध्रुव ने पूरे जिले में आदेश जारी करते हुए 13 फरवरी 2026 से 15 मई 2026 तक, धारा 2 क, ख एवं ग के अंतर्गत परिभाषित कोलाहल और ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया है। आदेश का उल्लंघन अधिनियम की धारा 15 के तहत दंडनीय होगा।
साथ ही, धारा 2 घ और धारा 7 के प्रावधानों के तहत अनुविभागीय दंडाधिकारी दंतेवाड़ा, गीदम और बड़े बचेली को सीमित अवसरों पर अनुमति देने का अधिकार सशक्त रूप से प्रदान किया गया है। यह कदम परीक्षा के दौरान शांति और अध्ययन के अनुकूल वातावरण सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है।




