नई दिल्ली। Delhi High Court ने फिल्म अभिनेत्री Karisma Kapoor के बच्चों की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिवंगत कारोबारी Sanjay Kapoor की संपत्ति को लेकर अहम अंतरिम आदेश जारी किया है। अदालत ने उनकी दूसरी पत्नी Priya Kapoor को फिलहाल संपत्ति से जुड़े किसी भी प्रकार के लेन-देन या हस्तांतरण से रोक दिया है।
न्यायमूर्ति Jyoti Singh की पीठ ने कहा कि मामला लंबा चल सकता है, ऐसे में संपत्ति की सुरक्षा जरूरी है। इसी को ध्यान में रखते हुए अदालत ने संजय कपूर के बैंक खातों और विदेश में मौजूद उनकी क्रिप्टोकरेंसी होल्डिंग्स को फिलहाल निष्क्रिय रखने का निर्देश दिया है।
अदालत ने स्पष्ट किया कि अंतिम निर्णय आने तक संपत्ति की वर्तमान स्थिति में कोई बदलाव नहीं होना चाहिए। साथ ही प्रतिवादी प्रिया कपूर को याचिकाकर्ताओं द्वारा उठाई गई सभी आपत्तियों और चिंताओं का जवाब देने का निर्देश भी दिया गया है।
यह आदेश उस अंतरिम याचिका पर दिया गया है, जिसमें करिश्मा कपूर के बच्चों ने संपत्ति को सुरक्षित रखने की मांग की थी। याचिका में कथित वसीयत को चुनौती देते हुए आशंका जताई गई है कि संपत्ति में हेरफेर या स्थानांतरण से उनके अधिकार प्रभावित हो सकते हैं।





