धमतरी। बहुचर्चित ट्रिपल मर्डर केस में करीब एक साल बाद अदालत ने फैसला सुनाया है। अपर सत्र न्यायाधीश मोहन कोर्राम की अदालत ने मामले में 8 आरोपियों में से 5 को हत्या के आरोप में आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। वहीं एक आरोपी को आर्म्स एक्ट के तहत 3 साल की सजा दी गई है। बलवा के आरोप में सभी आरोपियों को 2 साल और मारपीट के मामले में 6 महीने की सजा सुनाई गई है। कोर्ट ने सभी सजाएं एक साथ चलाने का आदेश दिया है।
ढाबे में विवाद के बाद हुई थी तीन युवकों की हत्या
मामला 12 अगस्त 2025 की रात का है। धमतरी के एक ढाबे में मामूली विवाद के बाद रायपुर से आए तीन युवकों की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। एक ही रात में तीन लोगों की हत्या की इस वारदात से धमतरी समेत पूरे छत्तीसगढ़ में सनसनी फैल गई थी।
घटना के बाद पुलिस ने मामले में कुल 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। पुलिस की जांच और न्यायिक प्रक्रिया के बाद अब अदालत ने अपना फैसला सुनाया है।
5 आरोपियों को उम्रकैद
अदालत ने हत्या के मामले में पांच आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इसके अलावा एक आरोपी को आर्म्स एक्ट के तहत 3 साल की सजा मिली है। सभी आरोपियों पर बलवा और मारपीट से जुड़े आरोप भी साबित हुए, जिसके तहत क्रमश: 2 साल और 6 महीने की सजा सुनाई गई है।
फैसले के बाद कोर्ट के बाहर हंगामा
फैसला सुनाए जाने के बाद कोर्ट परिसर के बाहर मृतकों के परिजनों ने जमकर विरोध जताया। महिलाओं ने आरोपियों पर चप्पलें फेंकीं और उन्हें उम्रकैद की बजाय फांसी की सजा देने की मांग की।
स्थिति को देखते हुए पुलिस ने आरोपियों को सुरक्षा घेरे में लिया और किसी तरह उन्हें वाहन तक पहुंचाकर जेल रवाना किया।
करीब एक साल से फैसले का था इंतजार
ट्रिपल मर्डर की इस वारदात के बाद से ही मृतकों के परिजन अदालत के फैसले का इंतजार कर रहे थे। करीब एक साल चली न्यायिक प्रक्रिया के बाद अब पांच आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है।
मामला मामूली विवाद से शुरू हुआ था, लेकिन देखते ही देखते तीन युवकों की हत्या में बदल गया। इस वारदात ने धमतरी में कानून-व्यवस्था को लेकर भी कई सवाल खड़े किए थे।





