दुर्ग। Chhattisgarh सरकार ने जमीन और मकान की खरीद-फरोख्त को आसान और पारदर्शी बनाने के लिए नई गाइडलाइन दरें लागू कर दी हैं। Durg जिले में ये नई दरें 2 मार्च से प्रभावी हो गई हैं।
राज्य शासन द्वारा संपत्ति पंजीयन प्रक्रिया को सरल और वास्तविक बाजार मूल्य के अनुरूप बनाने के उद्देश्य से गाइडलाइन दरों में संशोधन किया गया है। नई दरों के लागू होने के बाद अब रजिस्ट्री के दौरान संपत्ति का मूल्यांकन अधिक स्पष्ट और एकरूप तरीके से किया जाएगा।
अमलेश्वर, पाटन और ग्रामीण क्षेत्रों में क्या बदलाव?
नगर पालिका अमलेश्वर, नगर पंचायत पाटन तथा दुर्ग जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में नई गाइडलाइन दरें लागू कर दी गई हैं।
- शहरी क्षेत्रों में एक ही मार्ग पर अलग-अलग दरों की व्यवस्था समाप्त कर एक समान दर तय की गई है।
- ग्रामीण क्षेत्रों में जमीन के मूल्यांकन को अधिक व्यवस्थित करने के लिए नई दर संरचना लागू की गई है।
- संशोधित दरों के अनुसार अब स्टाम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन शुल्क का निर्धारण होगा।
ऐसे डाउनलोड करें PDF
नई गाइडलाइन दरों की विस्तृत सूची जिला प्रशासन की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है। इच्छुक नागरिक संबंधित क्षेत्र (अमलेश्वर, पाटन या ग्रामीण) के अनुसार PDF डाउनलोड कर पूरी जानकारी देख सकते हैं।
नई व्यवस्था से संपत्ति लेन-देन में पारदर्शिता बढ़ने और राजस्व प्रक्रिया में स्पष्टता आने की उम्मीद जताई जा रही है।





