May 15, 2026

ईवीएम छेड़छाड़ आरोप मामला: सांसद भोजराज नाग को हाईकोर्ट से बड़ी राहत, याचिका खारिज

हाईकोर्ट से सांसद भोजराज नाग को बड़ी राहत
कांकेर से निर्वाचित सांसद भोजराज नाग को ईवीएम छेड़छाड़ के आरोप वाले मामले में हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। उनके निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया है।

सबूत के अभाव में कोर्ट ने नहीं दिए जांच के निर्देश
हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान स्पष्ट कहा कि ईवीएम मशीनों की दोबारा जांच के लिए कोई आदेश तब तक जारी नहीं किया जा सकता, जब तक गड़बड़ी के संबंध में ठोस मौखिक या दस्तावेजी साक्ष्य रिकॉर्ड पर प्रस्तुत न किए जाएं।

उम्मीदवार बीरेश ठाकुर ने लगाई थी याचिका
यह याचिका कांकेर संसदीय सीट से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार बीरेश ठाकुर द्वारा दायर की गई थी। उन्होंने 26 अप्रैल 2024 को हुए चुनाव में इस्तेमाल ईवीएम (बैलेट यूनिट, कंट्रोल यूनिट और वीवीपेट) की जांच और सत्यापन की मांग की थी।

चुनाव प्रक्रिया में गड़बड़ी के लगाए थे आरोप
याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया था कि रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा चुनाव प्रक्रिया में अनियमितताएं की गईं, जिससे चुनाव परिणाम प्रभावित हुआ। साथ ही अलग-अलग विधानसभा क्षेत्रों के फॉर्म 17C और वीवीपेट मशीन नंबरों में अंतर होने का भी दावा किया गया था।

कोर्ट ने नई याचिका दायर करने की दी छूट
कोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए यह भी स्पष्ट किया कि यदि याचिकाकर्ता भविष्य में ठोस साक्ष्य प्रस्तुत करता है, तो वह नई एप्लीकेशन दाखिल कर सकता है। फिलहाल बिना पर्याप्त सबूत के ईवीएम की पुनः जांच का कोई आधार नहीं पाया गया।