उरमाल ओपेरा मामले में निलंबन को चुनौती देने के बाद हाईकोर्ट ने 10 दिन में राज्य का पक्ष पेश करने का निर्देश दिया
गरियाबंद। अश्लील डांस को लेकर सुर्खियों में आए उरमाल ओपेरा मामले में निलंबित डिप्टी कलेक्टर (एसडीएम) तुलसीदास मरकाम को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने अंतरिम राहत दी है। 16 जनवरी को कमिश्नर महादेव कावरे ने तुलसीदास को निलंबित किया था। इस आदेश को चुनौती देते हुए तुलसीदास ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी।
हाईकोर्ट ने 29 जनवरी को सुनवाई करते हुए निलंबन आदेश पर अंतरिम राहत दी और राज्य सरकार को 10 दिन के भीतर अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया। मामले की अगली सुनवाई चार हफ्ते बाद तय की गई है। याचिकाकर्ता ने कहा कि बिना उनके पक्ष को सुने कमिश्नर ने कार्रवाई की है जबकि वे राज्य सरकार के अधीन हैं।
सोशल मीडिया पर हंगामा
अंतरिम राहत मिलने के अगले दिन तुलसीदास मैनपुर अनुविभागीय कार्यालय पहुंचे और कुर्सी संभाली। इसके बाद उन्होंने कमिश्नर और कलेक्टर को पत्र लिखकर याचिका क्रमांक और अंतरिम राहत की जानकारी दी। यह पत्र सोशल मीडिया पर वायरल भी हो गया। अधिकारी के फोटो और “ये तो ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है” जैसे गानों के साथ इसे कई लोग अपने मोबाइल स्टेट्स में साझा कर रहे हैं।





