July 30, 2026

पेण्ड्रा/गौरेला/मरवाही | नशे में कार चलाकर 4 लोगों की मौत: चालक को 20 साल की कठोर सजा, कोर्ट ने कहा—लापरवाही बर्दाश्त नहीं

गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही। शराब के नशे में तेज रफ्तार कार चलाकर चार लोगों की मौत के मामले में अदालत ने कड़ा फैसला सुनाया है। ज्योति अग्रवाल की अदालत ने आरोपी चालक स्नेहिल गुप्ता को कुल 20 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा दी है।

यह मामला 15 जून 2025 की रात पेण्ड्रा थाना क्षेत्र के ग्राम सेंवरा में हुआ था, जब आरोपी ने नशे की हालत में अपनी ब्रेजा कार (CG-31 B-2536) को तेज रफ्तार से चलाते हुए दो मोटरसाइकिलों को जोरदार टक्कर मार दी थी।

इस हादसे में बाइक सवार चार युवकों—भूपेन्द्र सिंह मरावी, रामअवतार उदय, गंगाराम गंधर्व और शानू केंवट—की मौके पर ही मौत हो गई थी। सभी मृतक एक दशगात्र कार्यक्रम से लौट रहे थे।

अदालत ने अपने फैसले में कहा कि आरोपी को यह स्पष्ट जानकारी थी कि नशे में वाहन चलाना खतरनाक है, फिर भी उसने लापरवाही बरती। न्यायालय ने इसे गंभीर अपराध मानते हुए चारों मौतों के लिए अलग-अलग जिम्मेदारी तय की और अधिकतम कठोर सजा सुनाई।

बचाव पक्ष ने इसे आरोपी का पहला अपराध बताते हुए नरमी की मांग की थी, लेकिन अदालत ने इसे खारिज कर दिया। फैसले के बाद आरोपी को तत्काल जिला जेल भेज दिया गया।

अदालत ने टिप्पणी करते हुए कहा कि इस तरह की लापरवाही से सड़क पर जान गंवाना पूरी तरह अस्वीकार्य है और ऐसे मामलों में सख्त सजा समाज के लिए जरूरी संदेश देती है।