रायपुर। राजधानी रायपुर में वस्तु एवं सेवा कर अपीलीय अधिकरण (GSTAT) की रायपुर पीठ ने आधिकारिक रूप से कामकाज शुरू कर दिया है। इस संबंध में सार्वजनिक सूचना जारी कर करदाताओं, विभागीय अधिकारियों और अधिकृत प्रतिनिधियों को जानकारी दी गई है।
जारी सूचना के अनुसार, रायपुर पीठ का अस्थायी कार्यालय नवा रायपुर के अटल नगर स्थित वाणिज्यिक कर-जीएसटी भवन (पूर्व वैट अधिकरण भवन) में संचालित किया जाएगा। अब छत्तीसगढ़ से जुड़े सभी जीएसटी मामलों की अपीलें इसी पीठ में सुनी जाएंगी।
यह पीठ केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम 2017 और राज्य जीएसटी कानूनों के तहत आने वाले मामलों की सुनवाई करेगी। साथ ही सभी अपील, आवेदन और संबंधित प्रक्रियाएं जीएसटी अपीलीय अधिकरण (प्रक्रिया) नियम, 2025 के तहत यहीं दायर की जाएंगी।
सुविधा के लिए ई-फाइलिंग की व्यवस्था भी उपलब्ध कराई गई है। नियम, एडवाइजरी और आदेश GSTAT के आधिकारिक पोर्टल के “NOTICE” सेक्शन में देखे जा सकते हैं। अपील दाखिल करने में किसी प्रकार की समस्या होने पर आवेदक टोल-फ्री नंबर 1800-103-4782 पर संपर्क कर सकते हैं या ऑनलाइन शिकायत दर्ज कर सकते हैं।
सार्वजनिक सूचना के जरिए व्यापारियों, करदाताओं और विभागीय अधिकारियों को नई व्यवस्था से अवगत कराया गया है। साथ ही व्यापार एवं उद्योग संगठनों से अपील की गई है कि वे इस जानकारी का अधिक से अधिक प्रचार-प्रसार करें, ताकि लोग इस सुविधा का लाभ उठा सकें। यह पहल राज्य में जीएसटी मामलों के त्वरित और सुव्यवस्थित निपटारे की दिशा में महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।





