May 18, 2026

हाईकोर्ट ने CIDC की लापरवाही पर 50 हजार रुपए का जुर्माना लगाया

बिलासपुर: हाईकोर्ट ने छत्तीसगढ़ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (CIDC) की कार्यप्रणाली पर नाराजगी जताते हुए 50 हजार रुपए का जुर्माना (कॉस्ट) लगाया। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस रविंद्र कुमार अग्रवाल की डिवीजन बेंच ने तीन सप्ताह के भीतर यह राशि जमा करने का निर्देश दिया।

जांजगीर निवासी अमित कुमार राठौर ने याचिका दायर की थी कि उनके पिता CIDC में पदस्थ थे और 2020 में सेवा के दौरान उनका निधन हो गया था। अमित ने 2021 में अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन किया था, लेकिन लंबे समय तक कोई निर्णय न होने पर हाईकोर्ट में अपील की।

सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पाया कि जब मूल याचिका पर विचार चल रहा था, CIDC ने सही तथ्यों की जानकारी नहीं दी। सीआईडीसी ने तर्क दिया कि उन्हें एडवांस कॉपी पर पेश होना पड़ा, लेकिन कोर्ट ने इसे खारिज करते हुए कहा कि वैधानिक निगम होने के नाते CIDC की जिम्मेदारी थी कि वह न्यायालय की सहायता करे।

हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि इस तरह की लापरवाही न्यायिक प्रक्रिया की गरिमा को कम करती है