रायपुर। छत्तीसगढ़ के चर्चित कोयला घोटाले में बड़ी कार्रवाई करते हुए राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो (EOW) ने आईएएस अधिकारी समीर विश्नोई की करीब 4 करोड़ रुपए मूल्य की 9 अवैध अचल संपत्तियों का पता लगाया है। इन संपत्तियों को कुर्क करने के लिए विशेष न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, रायपुर ने आदेश जारी कर दिया है।
आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज
ईओडब्ल्यू ने समीर विश्नोई के खिलाफ वर्ष 2024 में आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज किया था। उनके खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 13(1)(बी) और 13(2) के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है।
परिवार और फर्मों के नाम पर संपत्ति
जांच में सामने आया कि समीर विश्नोई ने अपने परिवार के सदस्यों और विभिन्न फर्मों के नाम पर करोड़ों रुपए की अवैध संपत्तियां अर्जित की हैं।
इससे पहले प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा उनकी 5 अचल संपत्तियां अटैच की जा चुकी थीं। इसके बाद ईओडब्ल्यू की जांच में 9 और संपत्तियों का खुलासा हुआ, जिनकी कुल कीमत लगभग 4 करोड़ रुपए आंकी गई है।
कोर्ट के आदेश से कुर्की
ईओडब्ल्यू द्वारा विशेष अदालत में आवेदन प्रस्तुत करने के बाद न्यायालय ने इन संपत्तियों को कुर्क करने का आदेश दिया। आदेश के बाद अब इन संपत्तियों की खरीद-फरोख्त पर पूरी तरह रोक लग गई है।
अन्य आरोपियों पर भी कार्रवाई जारी
ब्यूरो ने बताया कि इस मामले में अन्य लोक सेवकों के खिलाफ भी संपत्ति कुर्क करने की प्रक्रिया जारी है। इससे पहले इस मामले में सौम्या चौरसिया की संपत्तियों पर भी कार्रवाई की जा चुकी है।





