July 23, 2026

अवैध खनिज उत्खनन पर सख्ती, कई जिलों में कार्रवाई; 18.95 लाख रुपये का अर्थदंड वसूला गया

RAIPUR NEWS UPDATE: रायपुर। मुख्यमंत्री Vishnu Deo Sai के निर्देश पर प्रदेश में अवैध खनिज उत्खनन, परिवहन और भंडारण के खिलाफ खनिज विभाग द्वारा व्यापक अभियान चलाया जा रहा है। शासन की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत विभिन्न जिलों में संयुक्त कार्रवाई करते हुए अवैध रेत, पत्थर, मिट्टी और गिट्टी के उत्खनन एवं परिवहन में संलिप्त वाहनों को जब्त किया गया है। साथ ही संबंधित मामलों में अर्थदंड और वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।

खनिज विभाग के अनुसार, राजनांदगांव जिले में वित्तीय वर्ष 2026-27 के दौरान अब तक अवैध रेत उत्खनन, परिवहन और भंडारण के कुल 52 मामलों में कार्रवाई की गई है। इन प्रकरणों में 18 लाख 95 हजार 600 रुपये का अर्थदंड वसूला गया है। कार्रवाई में अवैध उत्खनन के 9, परिवहन के 41 और भंडारण के 2 मामले शामिल हैं।

राजनांदगांव, बालोद, बलरामपुर और सरगुजा में ताबड़तोड़ अभियान, वाहन जब्त और लाखों रुपये का अर्थदंड

डोंगरगढ़ तहसील के ग्राम आसरा में किए गए आकस्मिक निरीक्षण के दौरान नदी में रेत उत्खनन प्रतिबंधित पाया गया, हालांकि मौके पर कोई अवैध गतिविधि नहीं मिली। वहीं बालोद जिले के ग्राम कसही में अवैध पत्थर उत्खनन करते पाए जाने पर एक चेन माउंटेन मशीन (पीसी-130-7) को जब्त कर सील किया गया। संबंधित पक्ष वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सका, जिसके बाद खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 के तहत कार्रवाई शुरू की गई।

बलरामपुर जिले में राजपुर क्षेत्र के ग्राम नरसिंहपुर और बसंतपुर में कार्रवाई करते हुए अवैध रेत परिवहन में संलिप्त एक टिपर जब्त किया गया। इसके अलावा बसंतपुर स्थित एक फ्लाई ऐश ब्रिक्स इकाई में अवैध रूप से भंडारित लगभग 90 घनमीटर रेत जब्त कर संचालक को नोटिस जारी किया गया।

सरगुजा जिले में प्राप्त शिकायतों के आधार पर विभिन्न स्थानों पर दबिश देकर अवैध मिट्टी, मुरूम, रेत और गिट्टी के उत्खनन एवं परिवहन में उपयोग किए जा रहे जेसीबी, ट्रैक्टर और टिपर सहित छह वाहनों को जब्त किया गया। सभी मामलों में खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 तथा संशोधित छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम, 2015 के तहत कार्रवाई की जा रही है।

खनिज विभाग ने बताया कि संशोधित नियमों के अनुसार अब अवैध खनिज प्रकरणों में न्यूनतम 25 हजार रुपये अथवा 2 हजार रुपये प्रति टन (जो अधिक हो) के आधार पर शमन शुल्क वसूला जाएगा। इसके अलावा संबंधित खनिज का बाजार मूल्य भी अलग से वसूल किया जाएगा।

विभाग ने स्पष्ट किया है कि मुख्यमंत्री Vishnu Deo Sai के निर्देशानुसार प्रदेश में अवैध खनिज गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण के लिए नियमित गश्त, आकस्मिक निरीक्षण और संयुक्त प्रवर्तन अभियान लगातार जारी रहेंगे।