शादी का झांसा, 7 साल की सजा
बिलासपुर। बिलासपुर की अदालत ने युवती को आत्महत्या के लिए उकसाने वाले आरोपी को 7 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई है। षष्टम अपर सत्र न्यायाधीश मनीषा ठाकुर की अदालत ने आरोपी गोलू उर्फ रामकुमार उर्फ अनिल दिवाकर को आईपीसी की धारा 306 के तहत दोषी करार दिया।
मामला पचपेड़ी थाना क्षेत्र के ग्राम सुलौनी का है, जहां 28 मार्च 2024 को 19 वर्षीय युवती ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली थी। जांच में सामने आया कि आरोपी ने शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाए और बाद में विवाह से इनकार कर दिया। अदालत ने इसे आत्महत्या के लिए उकसाने की श्रेणी में माना। आरोपी पर 5 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया गया है।
बुलेट से स्टंट, युवक पर एफआईआर
बिलासपुर। सरकंडा क्षेत्र के बसंत विहार चौक में खतरनाक स्टंट करने वाले युवक के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज किया है। आरोपी श्रेय देवनाथ बुलेट (CG 10 E 7544) से तेज रफ्तार में स्टंट कर राहगीरों की जान जोखिम में डाल रहा था।
स्कूली वाहनों पर कार्रवाई
मुंगेली। मुंगेली में जिला परिवहन विभाग ने सघन जांच अभियान चलाकर 23 स्कूली वाहनों पर कार्रवाई की। दो दिनों में 23,600 रुपये की वसूली की गई। दस्तावेज, फिटनेस, परमिट और ओवरलोडिंग की जांच की गई।
ऐश डाइक से राखड़ उड़ने पर प्रशासन सख्त
रायगढ़। रायगढ़ जिले के तमनार स्थित जिंदल पॉवर लिमिटेड के थर्मल पावर प्लांट की ऐश डाइक से राखड़ उड़ने की शिकायत पर प्रशासन ने जांच के निर्देश दिए हैं।
छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल की टीम ने ग्राम कुंजेमुरा का निरीक्षण कर उद्योग प्रबंधन को धूल नियंत्रण, जल छिड़काव और हरित पट्टी विकास के निर्देश दिए हैं। उल्लंघन पाए जाने पर वैधानिक कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।
होली पर बिजली विभाग अलर्ट
बिलासपुर। छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड ने होली पर्व को देखते हुए शिकायत केंद्रों को अलर्ट मोड पर रखा है। उपभोक्ता 1912 पर हिंदी, अंग्रेजी और छत्तीसगढ़ी में शिकायत दर्ज करा सकते हैं।
बिजली लाइनों, ट्रांसफार्मरों और उपकेंद्रों के पास होलिका दहन न करने की अपील की गई है।
दो नाबालिग लड़कियों को एमपी ले गया युवक गिरफ्तार
रायगढ़। रायगढ़ पुलिस ने दो नाबालिग बालिकाओं को बहला-फुसलाकर मध्यप्रदेश ले जाने वाले आरोपी सीताराम सारथी को गिरफ्तार किया है। आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट सहित अन्य धाराओं में मामला दर्ज कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है।
हत्या और हत्या के प्रयास में उम्रकैद
रायगढ़। कोतरारोड़ थाना क्षेत्र में 2023 में हुए हत्या और हत्या के प्रयास के मामले में द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश जितेंद्र कुमार ठाकुर की अदालत ने दो आरोपियों को धारा 302 के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
अभियोजन पक्ष की प्रभावी पैरवी के बाद अदालत ने दोनों दोषियों को हत्या और हमले के अपराध में दोषी ठहराया।





