बिलासपुर। IPS अधिकारी रतनलाल डांगी के खिलाफ पीड़िता की शिकायत और जांच प्रक्रिया को लेकर दायर रिट याचिका पर बुधवार को बिलासपुर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। मामले को गंभीर मानते हुए हाईकोर्ट ने पुलिस मुख्यालय रायपुर और गृह विभाग के सचिव को तत्काल जवाब प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 31 अगस्त 2026 वाले सप्ताह में होगी।
डीजीपी के सामने दर्ज कराई थी शिकायत
याचिका के अनुसार, पीड़िता ने कथित प्रताड़ना से परेशान होकर 15 अक्टूबर 2025 को तत्कालीन पुलिस महानिदेशक के समक्ष उपस्थित होकर IPS रतनलाल डांगी के खिलाफ शिकायत दी थी। शिकायत में छत्तीसगढ़ और राजस्थान में डांगी से जुड़ी बताई गई कई संपत्तियों का भी उल्लेख किया गया था।
अक्टूबर 2025 में शुरू हुई थी जांच
शिकायत के बाद पुलिस महानिदेशक ने मामले की जांच के लिए IG आनंद छाबड़ा को जांच अधिकारी और DIG मिलना कुर्रे को सहायक जांच अधिकारी नियुक्त किया था। याचिका में गृह विभाग के सचिव द्वारा IPS रतनलाल डांगी को निलंबित किए जाने का भी उल्लेख किया गया है।
पीड़िता ने जांच प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए अधिवक्ता अभिषेक पाण्डेय और ऋषभदेव साहू के माध्यम से हाईकोर्ट में रिट याचिका दायर की।
जांच अधिकारियों की निष्पक्षता पर उठाए सवाल
याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ताओं ने कोर्ट में तर्क दिया कि जांच अधिकारियों की नियुक्ति और पूर्व पदस्थापना को देखते हुए उनकी निष्पक्षता पर सवाल उठते हैं। पीड़िता का आरोप है कि जांच अधिकारी उसके प्रति पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर कार्रवाई कर रहे हैं।
याचिका में यह भी दावा किया गया कि निलंबन की तारीख से 90 दिनों के भीतर रतनलाल डांगी के खिलाफ आरोप पत्र जारी नहीं किया गया।
वरिष्ठ और महिला IAS अधिकारी से जांच की मांग
पीड़िता ने संबंधित अधिकारियों के समक्ष आवेदन देकर दोनों IPS अधिकारियों को जांच से हटाने और मामले की जांच किसी वरिष्ठ IAS अधिकारी तथा महिला IAS अधिकारी से कराने की मांग की थी। याचिका के अनुसार, इन आवेदनों पर अपेक्षित कार्रवाई नहीं होने के बाद पीड़िता ने हाईकोर्ट का रुख किया।
31 अगस्त वाले सप्ताह में होगी अगली सुनवाई
12 अगस्त को हुई सुनवाई में हाईकोर्ट ने मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस मुख्यालय रायपुर और गृह विभाग के सचिव से जवाब मांगा है। अब सरकार का पक्ष सामने आने के बाद मामले की अगली सुनवाई 31 अगस्त 2026 वाले सप्ताह में होगी।





