May 17, 2026

जगदलपुर में होली पर 4 मार्च को शुष्क दिवस घोषित, सभी मदिरा दुकानें रहेंगी बंद

जगदलपुर, 02 मार्च 2026। राज्य शासन के निर्देशानुसार कलेक्टर श्री आकाश छिकारा द्वारा होली पर्व के अवसर पर 4 मार्च 2026 को जिले में शुष्क दिवस घोषित किया गया है।

जारी आदेश के अनुसार जिले में संचालित सभी प्रकार की मदिरा दुकानें—देशी मदिरा सीएस-2 (घघ-कम्पोजिट), विदेशी मदिरा एफएल-1 (घघ), एफएल-1 (घघ कम्पोजिट), एफएल-3 (होटल एंड बार), एफएल-7 (सैनिक कैंटीन) तथा मद्य भंडागार जगदलपुर—को 3 मार्च 2026 को निर्धारित समयावधि पश्चात बंद कर दिया जाएगा तथा 4 मार्च 2026 (बुधवार) को पूर्णतः बंद रखा जाएगा।

आदेश के तहत संबंधित वृत्त आबकारी उपनिरीक्षकों को निर्देशित किया गया है कि वे अपने-अपने प्रभार क्षेत्र में सभी मदिरा दुकानों एवं मद्य भंडागार को निर्धारित अवधि में बंद रखना सुनिश्चित करें। साथ ही, इस दौरान किसी भी प्रकार से मदिरा का विक्रय या संव्यवहार न हो, इसकी सख्ती से निगरानी की जाएगी।

प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि होली पर्व के दौरान कानून व्यवस्था एवं सामाजिक सौहार्द बनाए रखने के उद्देश्य से यह निर्णय लिया गया है।