जगदलपुर। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में एक सब इंस्पेक्टर को शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने और पहली पत्नी के रहते दूसरी शादी करने के मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट ने 15 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने आरोपी पुलिसकर्मी के कृत्य को गंभीर, अनैतिक और घृणित अपराध माना है।
अभियोजन के अनुसार, आरोपी विकेश चौहान की पीड़िता से फेसबुक के माध्यम से पहचान हुई थी। आरोपी ने खुद को तलाकशुदा बताते हुए पीड़िता को शादी का भरोसा दिलाया और उसे जगदलपुर लेकर आया। इसके बाद शादी का झांसा देकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। आरोपी ने पीड़िता से मंदिर में विवाह भी किया।
बाद में पीड़िता को पता चला कि आरोपी की पहली पत्नी जीवित है और दोनों के बीच तलाक नहीं हुआ है। इसके बाद पीड़िता ने मामले की शिकायत पुलिस में दर्ज कराई। सुनवाई के दौरान अभियोजन की ओर से पेश साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर अदालत ने आरोपी को दोषी ठहराया।
दुष्कर्म में 10 साल और दूसरी शादी में 5 साल की सजा
फास्ट ट्रैक कोर्ट ने आरोपी को दुष्कर्म के मामले में 10 साल के सश्रम कारावास और पहली पत्नी के रहते दूसरी शादी करने के मामले में 5 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने कुल 15 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। दोनों सजाएं साथ-साथ चलेंगी।
न्यायालय ने टिप्पणी की कि आरोपी लोक सेवक के पद पर रहते हुए इस तरह के गंभीर अपराध में दोषी पाया गया है, जिससे उसका कृत्य और अधिक गंभीर हो जाता है।





