July 23, 2026

पुरानी रंजिश में युवक की हत्या, तीन दोषियों को आजीवन कारावास की सजा

जांजगीर-चांपा। जिले में पुरानी रंजिश के चलते एक युवक की लोहे की रॉड और डंडों से पीट-पीटकर हत्या करने के मामले में न्यायालय ने तीन आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश गणेशराम पटेल की अदालत ने तीनों दोषियों पर 5-5 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। जुर्माना अदा नहीं करने पर प्रत्येक को छह माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।

साप्ताहिक बाजार से लौटते समय किया था हमला

अतिरिक्त लोक अभियोजक के.एन. कश्यप के अनुसार, मामला बिर्रा थाना क्षेत्र के ग्राम सेमरिया का है। 10 मई 2025 को प्रार्थी गोविंद नारायण कश्यप ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उन्होंने बताया कि वह एक शादी समारोह में ग्राम छाछी गए हुए थे। इसी दौरान सूचना मिली कि उनके छोटे भाई देवी प्रसाद कश्यप पर गांव के संजीव कश्यप, रामेश्वर कश्यप, दुजराज कश्यप और एक अपचारी बालक ने पुरानी रंजिश के चलते हमला कर दिया है।

आरोपियों ने साप्ताहिक बाजार से घर लौट रहे देवी प्रसाद का रास्ता रोककर लोहे की रॉड और डंडों से बेरहमी से मारपीट की। हमले में गंभीर रूप से घायल हुए देवी प्रसाद की उपचार के दौरान मौत हो गई।

21 गवाहों के बयान के आधार पर कोर्ट ने सुनाया फैसला

पुलिस ने मामले की जांच पूरी कर न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत किया। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने 21 गवाहों के बयान दर्ज कराए। सभी साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर न्यायालय ने रामेश्वर कश्यप (21 वर्ष), संजीव कश्यप (22 वर्ष) और दुजराज कश्यप (40 वर्ष), निवासी ग्राम सेमरिया को भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 103(1) एवं 3(5) के तहत दोषी ठहराया।

आजीवन कारावास के साथ अर्थदंड

न्यायालय ने तीनों दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही प्रत्येक पर 5,000 रुपये का अर्थदंड लगाया गया। अर्थदंड जमा नहीं करने की स्थिति में दोषियों को छह माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। मामले में शासन की ओर से अतिरिक्त लोक अभियोजक के.एन. कश्यप ने प्रभावी पैरवी की।